अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फोटोग्राफर को अंतिम सांस तक का कारावास..
पन्ना। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय मे तीन महत्वपूर्ण मामलों में अहम निर्णय देते हुए आरोपियों को कठोर कारवास के साथ जुर्माने से दंडित किया गया है। दो साल पहले एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फोटोग्राफर को आजीवन कारावास अंतिम सांस तक का कारावास व जुर्माना से दंडित किया गया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि अपनी नानी के घर विवाह कार्यक्रम में गई एक अवोध बालिका को 16 फरवरी 2020 की रात कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने आए युवक सुरेन्द्र अहिरवार द्वारा वन चोकी के पीछे उठाकर ले जाकर ज्यादती गई थी। पीड़िता के खून से लथपथ मिलने के बाद उसे जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया था। फरियादी की देहाती नालसी के आधार पर महिला थाना पन्ना में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना उप निरीक्षक शिवानी गुप्ता द्वारा की गयी एवं विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश; पाक्सो एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश;पाक्सो एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी . आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार को क्रमशः धारा. 363 366 324 307 376 एबी भादसं एवं 5;एम 6ए पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 05 वर्ष 07 वर्ष 02 वर्ष 10 वर्ष आजीवन कारावास; शेष प्राकृत जीवनकाल अर्थात् आखिरी सांस तक एवं आजीवन कारावास; शेष प्राकृत जीवनकाल अर्थात् आखिरी सांस तक एवं 2000. रूपए 3000. रूपए 1000. रूपए 5000. रूपए एवं 10000. रूपए 10000 .रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।परीक्षा देने गई नाबालिग के साथ बलात्संग़ करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
पन्ना। नाबालिग के साथ बलात्संग़ करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना से दंडित किया गया है। अभियोजन के अनुसार 1 मार्च 2019 को एक नाबालिग छात्रा पेपर देने के बाद जब शाम तक घर वापस नहीं आई तो उसके भाई ने दूसरे दिन अमानगंज थाना पहुचकर शिकायत दर्ज कराते हुए अज्ञात व्यक्ति पर बहन को बहला.फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई थी। जिस पर थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध कराये गये। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश; पाक्सो एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी राकेश रैकवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी राकेश रैकवार को क्रमशः धारा. 363 366 भादसं एवं 5;एल 6 5;जे ; पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष 05 वर्ष एवं 20 वर्ष 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500. रूपए 500. रूपए एवं 1000 .रूपए 1000.रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्संग़ करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली पन्ना में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि अभियोक्त्री और उसकी मां किराये के मकान में रहते थे अभियोक्त्री की पहचान रेस्टोरेन्ट पर अभियुक्त आनंद उर्फ छोटू रैकवार से हो गई थी। आनंद उर्फ छोटू रेस्टोरेन्ट में काम करता था तो वह अक्सर उसे वही बुलाकर बातचीत करता था फिर वह उसके घर आने.जाने लगा था। उसने उससे कहा कि वह तुम्हारे साथ शादी कर लेगा तो वह उसकी बातों में आ गई और उसने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम ;बलात्कार किया। इसके बाद उसने उससे शादी करने को कहा तो वह उसे छतरपुर ले गया व शपथ पत्र के आधार पर नोटरी करवा ली। इसके बाद कुछ दिन वे लोग साथ रहे इसके बाद छोटू ने उससे दूरी बना ली थी बोला अब शादी नहीं करेंगे। करीब चार.पांच माह वे लोग अलग.अलग रहे फिर पुनः उसे बहला फुसलाकर नोटरी के आधार पर शपथ पत्र शादी का छतरपुर से बनवाया और वे लोग तब से अभी तक साथ रहे और वह उसके साथ गलत काम करता रहा लेकिन उसने पुनः उससे शादी करने को कहा तो शादी करने से मना कर रहा है एवं साथ नहीं रख रहा हैए यह बात उसने अपनी मां को बताई। आनंद उर्फ छोटू रैकवार द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ वर्ष 2017 से कई बार बलात्कार किया है। अभियोक्त्री के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश ;पाक्सो एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी आनंद उर्फ छोटू रैकवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी आनंद उर्फ छोटू रैकवार को क्रमशः धारा. 366 भादसं एवं 5;एल 6 पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 05 वर्ष एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 .रूपए 5000.रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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