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नवरात्र में सिपाही के साथ सूबेदार को रिश्वत खोरी महंगी पड़ी.. रीवा लोकायुक्त की टीम ने 10500 रुपये की रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथों पकड़ा.. इधर सतना कोर्ट ने रिश्वतखोर डॉक्टर को 3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना किया..

  रीवा लोकायुक्त ने 10500 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. 

रीवा। मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी का दंश नवरात्र पर्व के दौरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामला विंध्य के हृदय स्थल रीवा से सामने आया है जहां एक ट्राफिक सूबेदार यातायात थाना प्रभारी को कांस्टेबल के साथ ₹10500 की रिश्वत लेते हुए रीवा लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही की है रिश्वत की रकम 4 दिन पहले माल सहित पकड़ी गई एक बोलेरो पिकअप  गाड़ी को छोड़ने के बदले ले जा रही थी। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार आदर्श नगर बरा रीवा के निवासी नवल किशोर रजक ने लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ शिकायत की थी कि उनकी बोलेरो पिकअप गाड़ी जिनमें कूलर आदि भरे हुए थे 24 मार्च की रात यातायत थाना प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी एवं आरक्षक अमित सिंह द्वारा पकड़ लिया गया था जिसको छोड़ने के बदले में 15000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। यहां तक की सामान तक को नहीं छोड़ा जा रहा है।

 शिकायत की जांच के बाद रीवा लोकायुक्त द्वारा बिछाए गए जाल में 28 मार्च को सूबेदार तथा सिपाही के फंसते देर नहीं लगी रीवा लोकायुक्त की टीम ने 10500 रुपए की रिश्वत लेते हुए।इनको सिविल लाइन थाने के सामने मार्तंड स्कूल तिराहे पर पकड़ने के बाद यात्रा थाना ले जाकर कार्यवाही की गई। लोकायुक्त ट्रेपकर्ता टीम में डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक जिया उल हक, पांच साक्षियों सहित 12 सदस्य टीम शामिल रही।

रिश्वतखोर डॉक्टर को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

 सतना। लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना द्वारा 27 मार्च 2023 को पारित निर्णय में आरोपी डा. राजेंद्र कुमार गुप्ता तत्कालीन अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सतना को धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदंड एवं धारा 13(1) डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास  व 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 

दरअसल डा. आरके गुप्ता तत्कालीन अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सतना द्वारा शिकायतकर्ता रमइया अहिरवार के साले की हाथ की हड्डी का ऑपरेशन करने के एवज में 5,000 रूपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने पर अपराध क्रमांक 341/16 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय सतना में 08 अक्टूबर 2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत यह निर्णय दिया गया है।

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