Ticker

6/recent/ticker-posts

सावधान.. शॉपिंग मॉल फ्रेंचाइजी के नाम पर मप्र के अनेक व्यापारियों से लाखों की धोखाधड़ी.. दमोह के पीड़ित व्यापारियों ने एसपी का दरवाजा खटखटाया.. इधर उपभोक्ता फोरम ने हरसाली होन्डई कार कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश..

माल की फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

दमोह। वर्तमान समय में ऑनलाइन व्यापार को लेकर लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दमोह के कुछ व्यापारी भी इस ठगी का शिकार हुए हैं। जिस को लेकर व्यापारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गयाम जिसमें बताया गया कि रूपा एजेंसी के साथ-साथ अन्य व्यापारियों के साथ कुल 18 से 19 लाख की ठगी नए व्यापार को लेकर की गई है। पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में शीघ्र ही एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग व्यापारियों के द्वारा की गई है।

एसपी को दिए शिकायती आवेदन पत्र में बताया गया है कि गुरुग्राम हरियाणा के संजय सिन्हा एवं योगराज शर्मा के द्वारा प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापारी वर्ग को कारोबार संबंधी अनेक सब्जबाग दिखाए गए थे। जिसके बाद दमोह के भी अनेक व्यापारी इनके झांसे में आ गए और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को लगा दिया लेकिन कारोबार की शुरूआत नहीं होने पर जब उन्होंने गुरुग्राम पहुंचकर पता लगाया तो जानकारी मिली थी कंपनी द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी व्यापारी के साथ इसी तरह से फ्राड किया गया है। बताया गया है कि उपरोक्त कंपनी के साथ व्यवसाय करने के लिये 20 लाख रूपये जमा करने के साथ सशर्त एग्रीमेंट करने और 10 लाख रूपये सिक्योरिटी के बाद में वापिस हो जाने की बात कही गई थी। 


 प्रार्थी नरेंद्र अग्रवाल के द्वारा 28 दिसंबर 2021को 5 लाख एवं  27 जनवरी 2022 को 5 लाख रूपये कुल 10 लाख रूपये देकर अनुबंध कराया गया। यह रकम जी.जी.जे. सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के बैंक खाते में ट्रांसफर कराई गई थी। लेकिन करीब साल भर बाद भी सामान उपलब्ध नहीं कराया गया। सन्देह होने पर प्रार्थी अपने पैसे की मांग के लिये गुरुग्राम ऑफिस गया, वहां डायरेक्टर संजय शर्मा एवं योगराज शर्मा से वीडियो कॉन्फेन्सिंग से बात कराकर  पैसे वापिसी करने का आश्वासन देकर टाल दिया गया। फिर पता चला कि यह लोग किसी भी प्रकार के लोक लुभावने प्रलोभन देकर लोगों से धोखाधडी करते हैं जिस की अलग-अलग जगहों पर एफआईआर भी हुई है। ग्वालियर के व्यापारी ने दर्ज कराई एफआईआर

बताया जा रहा है कि संदीप मिठास ग्वालियर के द्वारा भी उक्त कंपनी में 10 लाख रूपये निवेश किये गए थे। उनके साथ भी इसी प्रकार की धोखाधडी होने पर थाना घाटीपुर ग्वालियर में एफआईआर की गई है। विकास गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता छतरपुर निवासी चेतगिरी कॉलोनी के साथ भी धोखाधडी कर 10 लाख रूपये हडप लिये हैं।

दमोह के आधा दर्जन व्यापारी धोखाधड़ी के शिकार

इधर दमोह के माही डिलाईट के संचालक काजल चट्टानी, राठौर प्रॉविजन्स के संचालक महेन्द्र राठौर, अंशुल प्रॉविजन्स के संचालक दिनेश कुमार जैन, अरिहंत ट्रेडर्स के संचालक संजय जैन, अग्रवाल किराना स्टोर्स के संचालक सतीश अग्रवाल, अग्रवाल किराना एंड जनरल स्टोर्स के संचालक चंद्रप्रकाश एवं सम्राट किराना स्टोर्स के संचालक ठाकुरदास से भी रूपये लेकर धोखाधडी की गई है। उपरोक्त हालात से अवगत कराते हुए एसपी महोदय को दी गई शिकायत में जी.जी.जे. सॉल्यूशन प्राईवेट लि. संजय सिन्हा एवं योगराज शर्मा के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी से वसूल किए गए उनके रुपये वापस दिलाने की मांग व्यापारियों द्वारा की गई है।

 सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता फोरम का निर्णय..  

दमोह। जिला उपभोक्ता फोरम दमोह के अध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार सिंघई एवं सदस्य श्री राजेश कुमार ताम्रकार के द्वारा दिनांक 07.11.2022 को एक निर्णय पारित करते हुए सेवा में कमी होने पर हरसाली होन्डई कार कंपनी को 25000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को भुगतान करने का आदेश पारित किया। उक्त मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज खरे ने बताया कि हरसाली होन्डई कार शोरूम दमोह के द्वारा एक चार पहिया वाहन क्रेटा दिनांक 22.10.2020 को क्रय किया था। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद वाहन के कलस्टर मीटर जो कि वाहन में डीजल के संबंध में जानकारी देता है तथा उक्त मीटर के द्वारा ही वाहन चलाने वाले को जानकारी प्राप्त होती है कि वाहन में डीजल की मात्रा कितनी है। उक्त मामले में परिवादी के द्वारा हरसाली होन्डई कार कंपनी को शिकायत की परंतु उक्त समस्या का निदान नहीं हुआ। बल्कि हरसाली होन्डई कार कंपनी के द्वारा परिवादी को कई बार वाहन लेकर सागर बुलाया गया लेकिन वारंटी अवधि होने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जिस पर परिवादी के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए माननीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग दमोह के द्वारा हरसाली होन्डई कार कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि 25000 रूपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। 


Post a Comment

0 Comments