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मप्र में नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से नहीं कराए जाने को चुनौती.. स्वतंत्र चुनाव लड़ने वालों के अवसर हो गए खत्म..!

 हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल.. 

जबलपुर। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने परंतु नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों से कराए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसके खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिस पर जल्द सुनवाई की उम्मीद की जा रही है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दिनांक 8/6/22 को सरवर पठान निवासी बजरिया वार्ड नं. 7, कुरैश मंडी, जिला दमोह  की तरफ से एक जनहित याचिका प्रस्तुत कर राज्य शासन द्वारा नगर  निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराए जाने तथा नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों द्वारा कराए जाने के कृत्य को मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण बतलाते हुए चुनौती दी गई है।

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याचिकाकर्ता सरवर पठान द्वारा अपनी जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि  राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा न कराकर चुने हुए पार्षदों द्वारा कराए जाने से उन आम नागरिकों का, जो कि किसी भी राजनैतिक पार्टी से वास्ता नहीं रखते तथा स्वतंत्र रूप से नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लडना चाहते हैं  उनका नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाने का अवसर तथा अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। राज्य सरकार का यह कृत्य भारतीय संविधान और नगर निगम अधिनियम तथा नगर पालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है इस लिए नगर निगम के महापौर चुने जाने संबंधी अपनाई जा रही चुनाव प्रक्रिया के समान ही नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाने हेतु भी समान चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाए और नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा कराए जाने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किया जाए।

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उक्त जनहित याचिका में राज्य शासन के विधि एवम विद्यायी विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग को पक्षकार बनाया गया है।  प्रदेश में 16 नगर निगम के महापौर पद और 99 नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु शीघ्र चुनाव होने वाले हैं। याचिकाकर्ता सरवर पठान दमोह जिले के सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी है उनकी और से अधिवक्ता श्री मुकेश मिश्रा तथा अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत रजक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उनकी पैरवी करेंगे

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