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चेक बाउंस मामले में हुई एक साल की सजा.. इधर एसपी ने फरार आरोपियों पर 22000 का इनाम घोषित किया..

 4 मामलों के फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर इनाम 

दमोह नगर के एक व्यापारी के चेक बाउंस के 5 साल पुरानी मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है इधर चार अलग-अलग मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर एसपी ने ₹22000 का इनाम घोषित किया है..


चैक बाऊन्स पर हुई एक वर्ष की सजा

  दमोह। परिवादी अनिल जैन के कथन के अनुसार वह नगर में सन्मति वस्त्र भंडार के नाम से कपड़े का व्यापार करते है आशीष बल्द सत्यनारायण चौरसिया से जून 2017 में अनावेदक ने परिवादी से 45000 रूपये के कपड़ो की खरीददारी की और कहा कि उक्त राशि वह अक्टूबर 2017 को ृदेगा उसके बाद अक्टूबर 2017 को अदा कर देगा उसके बाद अक्टूबर 2017 में ही परिवादी ने अनावेदक से संपर्क किया तब अनोवदक अपने ऋण की अदायगी हेतु कार्पोरेशन बैंक के चेक क्रमांक 232625 एवं 232628 दो चेक दिये और कहा वहां से राशि प्राप्त कर लेना वह चेक परिवादी ने पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर दिये। किंतु खाते में निधि अपर्याप्त होने से चैक अनादरित हो गया था तब उसने अपने अधिवक्ता मनीष चौबे के द्वारा अनावेदक को नोटिस पहुंचाया किंतु उन्होनें नोटिस का जववा नहीं दिया जिस पर परिवादी ने कोतवाली में शिकायती आवेदन दिया तब अनावेदक पर 138 का मुकदमा बनाया गया उस आधार पर करीब चार वर्ष चले मामले में 25 मई 2022 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती शेफाली सिंह फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 के आरोप हेतु 1 वर्ष के सश्रय आरावास से दण्डित करते हुए अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कुल राशि 73,462 की राशि निर्णय दिनांक से अपीलावधि के भीतर देने के आदेश किये। ज्ञात हो कि अधिवक्ता मनीष चौबे चैक बाऊन्स केस जीत चुके है। 

फरार आरोपियों पर 22 हजार रूपये का ईनाम घोषित
दमोह। एसपी डीआर तेनीवार ने दमोह जिले के 04 प्रकरणों में फरार आरोपियों पर 17 हजार रूपये तथा 01 प्रकरण में अज्ञात फरार आरोपी पर 05 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत हुये थाना हिण्डोरिया के अपराध क्रमांक 345-19 धारा 457ए 380 ताहि के तहत फरार अरोपी इसाक शाह पिता इमदाद शाह उम्र 35 साल निवासी हिण्डोरिया थाना हिण्डोरिया के अपराध क्रमांक 304-20 धारा 294, 323, 324,326, 506, 34,188,269 ताहि 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत फरार आरोपी विश्वनाथ पिता मोहन सींग लोधी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं 04 हिण्डोरिया तथा थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 473-2021 धारा 307,294,341,34 ताहि के तहत फरार आरोपी अनु ऊर्फ निरंजन निवासी नंदरई थाना पथरिया एवं छोटू ऊर्फ राजेन्द्र ठाकुर निवासी बोरई थाना पथरिया  पर 03-.03 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।

 इसी प्रकार थाना मगरोन के अपराध क्रमांक 224-2021 धारा 376, 366, 354,324, 506 ताहि के तहत फरार आरोपी दस्सू ऊर्फ दशरथ सींग लोधी निवासी मंगोला थाना मगरौन पर पर 05 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 400-2022 धारा 302 ताहि के तहत थाना दमोह देहात के अज्ञात आरोपी पर 05 हजार रूपये का  ईनाम घोषित किया है। उक्त फरार आरोपियों एवं अज्ञात फरार आरोपी को जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार करेगा या करायेगा या ऐसी उपयुक्त सूचना देगा जिससे फरार आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।



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