पंचायत सचिव का प्रभार अन्य को देने आदेश जारी
भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलम बंद हड़ताल जहां 15 दिन भी जारी है वहीं राज्य शासन ने अनुपस्थित पंचायत सचिवो का कार्यभार दूसरे कर्मचारियों को सौंपे जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद पंचायत सचिवों को अपने कार्य पर वापस लौटना पड़ेगा या फिर अपना प्रभार दूसरों को सोचना पड़ेगा।
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव द्वारा 3 अगस्त 2021 को प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें मप्र पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 69 के तहत अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पंचायत सचिवों का प्रभाव प्रभार आगामी आदेश तक के लिए पंचायत समन्वय अधिकारी या सहायक विकास विस्तार अधिकारी को देने के आदेश दिए गए हैं।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आगामी विधान सभा सत्र मैं पत्रों के उत्तर देने, सिटीजन चार्टर तैयार करने, विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, श्रमिकों के आवश्यक भुगतान लंबित रहने के हालात को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी किए गए हैं।
एक करोड़ से अधिक के भवन कार्य पीआईयू से होंगे
भोपाल। मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक करोड़ से अधिक राशि के शासकीय भवनों के निर्माण के संदर्भ में नए आदेश जारी कर दिए हैं। जिस के अनुसार अब लोक निर्माण विभाग के पीआईयू के जरिए ही एक करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव डीके नागेंद्र द्वारा 2 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार यदि किसी विभाग या उसके प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था के पास तकनीकी अमला हेतु वह अपने विभाग के निर्माण कार्य किसी भी सीमा तक करा सकता है। विशेष परिस्थितियों में कोई विभाग पीआई यू से निर्माण कार्य नहीं कराना चाहता तो वह लोक निर्माण विभाग के अभिमत सहित मुख्य सचिव के अनुमोदन उपरांत अग्रिम कार्रवाई कर सकेंगे।
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