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कलेक्टर एसपी ने नए कंटेनमेंट क्षैत्र मुकेश कॉलोनी का निरीक्षण किया.. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर रात्रि 08.30 बजे तक.. शराब व भांग दुकान प्रतिदिन रात 9 बजे तक खुली रहेगी.. मास्क नहीं पहनने वाले 77 लोगों पर जुर्माना..

कलेक्टर एसपी ने मुकेश कॉलोनी कंटेनमेंट क्षैत्र का निरीक्षण कर दिये दिशा निर्देश..
दमोह। शहर के मुकेश कालोनी क्षेत्र निवासी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कोविड 19 रिपोर्ट पाजेटिव आने के बाद मरीज और उसकी पत्नि व दो बच्चो तथा मित्र को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर  कलेक्टर तरूण राठी पुलिस अधीक्षक हेमेन्त चैहान ने  शाम 7 बजें मुकेश कॉलोनी पहुँचकर कंटेनमेंट जोन निर्धारण हेतु निरीक्षण कर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होने चिकित्सा अधिकारियों से मरीज और उसके परिजनों तथा कांटेक्ट की जानकारी ली। सीबीएमओ द्वारा पूर्ण जानकारी और की गई कार्रवाई से अवगत कराया। श्री राठी ने क्षेत्रीय पार्षद से चर्चा कर कहा कांटेक्ट हिस्ट्री में सहयोग करे। 
कलेक्टर श्री राठी ने क्षेत्र भ्रमण उपरांत कंटेनमेंट जोन की बेरीकेटिंग व इंट्री-एक्जिट के सबंध में पुलिस अधीक्षक श्री चैहान से चर्चा कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होने कहा जोन के सभी लोग होम कोरेन्टीन रहे सुनिश्चित किया जाये। सीबीएमओ द्वारा बताया गया मरीज और उसकी पत्नि व दो बच्चो तथा मित्र को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस अवसर पर एडीशनल एसपी विवेक लाल, सीएसपी मुकेश अबिद्रा, डिप्टी कलेक्टर भव्या त्रिपाठी, तहसीलदार डाँ बबीता राठौर, डाँ रीता चर्टजी, डाँ वेद, टीआई एचआर पांडे, आर आई भरत पांडे सहित मेडीकल टीम मौजूद रही।
 सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 08.30 बजे खुलेंगे-
दमोह। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दमोह तरूण राठी ने दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश 20 मई 2020 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये पुनरू प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। आदेश का उल्लंघन  करने पर  भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की  जावेगी। यह आदेश 01 जून से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से रात्रि 08.30 बजे तक सामान्य स्थिति में खुले रह सकेंगे। सप्ताह में एक दिन समस्त ग्रामीण एवं शहरी बाजार पूर्णतः बंद रहेगा । इसके लिए अनुविभागीय मजिस्ट्रेट पृथक से आदेश जारी करेंगें । दवाईयों की दुकाने पूर्वानुसार प्रतिदिन दिनभर खुली रहेगीं। वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा को प्रोत्साहित किया जाये। होटलो के संचालन पर रोक रहेगी । रेस्टोरेन्ट मालिकों मिष्ठान विक्रेताओं खाद्य सामग्री विक्रेतओं के द्वारा खाद्य सामग्री की होम डिलेवरीध्पार्सल सुविधा प्रदान की जा सकेगी तथा ग्रामीण हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। शहर के बाहर स्थित ढावे खुले रह सकेंगे ।
 दमोह जिले की सीमाओं के भीतर आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 09 बजे से  प्रातः 05 बजे तक लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व को-मोर्बिडिटी ग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यक व चिकित्सीय आधार को छोड़कर घर में रहना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अनुलग्नक-1 की शर्तों का पालन करना होगा ।
अंर्तराज्जीय बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा । जिले के भीतर तथा अन्य जिलों के लिए यात्री बसों का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकेगा । किसी भी सामाजिकध्धार्मिकध्राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस, मौन जुलूस, चल समारोह, रैली आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । परन्तु विवाह समारोह के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों तथा अन्त्येष्ठि या अंतिम संस्कार की स्थिति में 20 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी । सभी प्रकार के धार्मिक स्थल ध्पूजा स्थल आम जनता के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। 
जिले के समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय कार्यालय, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप खुलेगें। भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार खुल सकेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, पार्क थियेटर, बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल तथा मैरिज हॉल आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे । स्टेडियम व स्पोर्टस कॉम्पलेक्स खुल सकेंगे, परन्तु वहां दर्शकों को अनुमति नहीं होगी । सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान (किसी भी प्रकार की हॉवी क्लास सहित) बंद रहेगे। परन्तु सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्य्यन दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से कार्य कर सकेंगी ।
ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान (पी.डी.एस.दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहाँ  पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिकध्दुकानदार का होगा । इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनायेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके । इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जायेगी तथा उनके द्वारा दुकान के बाहर माल का प्रदर्शन नही किया जाएगा, प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर तथा मास्क की व्यवस्थाएं की जायेगी । किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जावेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो विदेश यात्रा कर लौटा है, वह अपना संपूर्ण पता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह को उपलब्ध कराएगा एवं वह इस दौरान किस-किस के संपर्क में आया है, इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा । इस दौरान स्वयं को होम कोरोन्टाईन में रखेगा अर्थात अन्य किसी के संपर्क में नहीं आएगा ।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच में सहयोग प्रदान करे। चिकित्सीय अमले द्वारा होम कोरोन्टाईन में अथवा शासकीय भवन में स्थित कोरेन्टाईन सेन्टर में रहने का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्तिध्व्यक्तियों के समूहध्परिवार को उसका पालन अनिवार्य होगा। किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाये जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकनें और धूम्रपान पर प्रतिबंध रहेगा।
 प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। होमक्वारेंटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाये जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जायेगी । सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है । 08 अप्रैल 2020 के उपरांत दमोह जिले में आये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में मोबाईल क्र.-7587986606 पर देना अनिवार्य है । ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अनिवार्यतः होमक्वारंटाइन करेगा तथा शासन के निर्देशों का पालन करेगा । मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा । परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति जारी करनेध्किसी भी प्रकार की अनुमति निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम होगें । यदि किसी क्षेत्र को ’’कंटेनमेंट क्षेत्र’’ घोषित किया जाता है, तो वहां उक्त छूट प्रवर्तन में नहीं रहेगी तथा वहां टोटल लॉकडाउन का पालन किया जाना होगा ।
यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। उक्त आदेश का उल्लंघनध्चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की जावेगी। यह आदेश 01 जून 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा 
शराब एवं मांग दुकानों रात 09 बजे तक खुलेगी..
दमोह। भारत सरकार गृह मन्त्रालय के आदेश के तहत जारी निर्देशो में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात्रि 09 से प्रात 05 बजे तक निर्धारित किया गया है। अतः मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में 01 जून 2020 से दमोह जिले की देशी विदेशी मदिरा एवं मांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 07  बजे के रात्रि 09  बजे तक (14 घण्टे) निर्धारित किया गया है। तदानुसार उक्त दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।  जिला दण्डाधिकारी तरूण राठी ने दुकान संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन अनुमति सबंधी गाईडलाईन जारी की है जिसमे कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव का ध्यान रखा जाये, ग्राहकों के मध्य कम से कम 2 गज की दूरी होना आवश्यक है, इससे संबंधित उपाय किये जाये। मदिरा दुकानों के बाहर एक समय में 5 व्यक्ति एकत्रित न हो, मदिरा दुकान के बाहर सैनिटाइजर तथा हैण्डवाश की व्यवस्था करे, दुकान पर कार्यरत कर्मचारी मास्क व दस्ताने का प्रयोग अनिवार्यतरू करें, ऑन लायसेस मदिरा दुकानों के अहातो में मदिरा पान करना पूर्णतरू बंद रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
मास्क ना लगाने पर की गई 77 चालानी कार्रवाई..
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी कपिल खरे के निर्देशन में विशेष सतर्कता अभियान कोरोना महामारी के दौरान चलाया जा रहा है जिसमें मास्क ना लगाने वाले, खुले में थूकने वाले, सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है।  इसी के तहत रविवार एवं सोमवार को 77 लोग जो मास्क नहीं लगाए थे उनके ऊपर नगरपालिका की टीम द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश अविद्रा एवं थाना प्रभारी कोतवाली एच आर पांडे के निर्देश पर  पुलिस कर्मियों  द्वारा सहयोग किया जा रहा है चालान की रसीद स्वास्थ्य अधिकारी जावेद खान के द्वारा काटी गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी कपिल खरे ने सभी नगर वासियों से अपील की है इस समय कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी स्वयं को सुरक्षित करना है इसके लिए चेहरे पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बेवजह नही घूमें, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूंकें तथा नाले नालियों में कचरा नही फेंकें ।

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1 Comments

  1. अभी भी कयी दुकानदार बिना मास्क के दुकान संचालन करते देखे जा सकते हैं

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