Ticker

6/recent/ticker-posts

कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर के प्लाट पर काले पत्थर का अवैध खनन कराना पड़ा महंगा.. 20.60 लाख के जुर्माने के बाद राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रीमंडल से हटाने की मांग पर अड़ी कांग्रेस नेत्री..

राजस्व मंत्री को तत्काल मंत्री पद से हटाने कि मांग-
दमोह/ सागर। कांग्रेस नेत्री के प्लाट पर अवैध कब्जा कराके काले पत्थर का अवैध खनन कराए जाने के मामले में राजस्व मंत्री के भतीजे पर 20 लाख से अधिक के जुर्माने के बाद अब मंत्री जी को मंत्रीमंडल से हटाने की मांग सुर्खियों में है। मप्र कांग्रेस की सचिव तथा लोकसभा चुनाव में दमोह संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकिट की दावेदारी करने वाली नेत्री जया ठाकुर ने राजस्व मंत्री गोविंदसिंह राजपूत को मंत्री मंडल से हटाए जाने की मांग मुख्यमंत्री कमलनाथ से की है। 



इधर अखिल भारतीय लोधी अधिवक्ता संघ की ओर से जया ठाकुर के पति एडवोकेट वरूण ठाकुर ने भी इसी मांग का एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। दरअसल जिस जमीन पर अवैध खनन के मामले में राजस्व मंत्री के भतीजे रंजीत सिंह पर कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच के बाद जुर्माने की कार्रवाई की गई है, हीरापुर क्षेत्र की उक्त जमीन कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर के नाम पर दर्ज है। उनके द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के बाद जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में आए तथ्यों के आधार पर 20 लाख से अधिक के जुर्माने की कारवाई के बावजूद कांग्रेस नेत्री मामले में मंत्री जी को मंत्रीमंडल से हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। उनके द्वारा दमोह में इस मामले में प्रेस विज्ञप्ती भी जारी की गई है। जिससे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री बनाम प्रदेश सचिव के बीच जारी तनातनी चर्चाओं में है।
 जारी विज्ञप्ती के अनुसार जया ठाकुर के स्वामित्व वाली प्लाट खसरा नंबर 181/1, रकबा 0.92 हेक्टर, रतनपुर, तहसील शाहगढ़, सागर मध्यप्रदेश प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा अपने भतीजे रंजीत सिंह के माध्यम से अवैध कब्जा कर गैर कानूनी रूप से खनन कार्य किया जा रहा था। जिस पर जया ठाकुर ने लगभग सभी संबंधित विभागों में लिखित नामजद शिकायत दर्ज कराई थी किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं प्लाट की पैमाईमश में भी अनावश्यक अड़चनें पैदा की गई। जिससे व्यथित होकर जया ठाकुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26 जुलाई 2019 को एस.एल.पी. सिविल नंबर 16849/2019 में आदेश पारित कर कलेक्टर, सागर को जांच कर एक माह में रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने हेतु आदेश जारी किया। तत्पश्चात् जिला प्रशासन ने जांच पश्चात् यह पाया कि रंजीत सिंह द्वारा उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर गैर कानूनी रूप से खनन किया जा रहा था। 
जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर रुपए 20.60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उक्त समस्त तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश के मंत्री की जमीन पर अवैध कब्जा कर, गैर कानूनी रूप से खनन करने कार्य में संलिप्त हैं। जिस कारण राजस्व मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजस्व मंत्री को तत्काल प्रभाव से मंत्री मंडल से निष्कासित किए जाने की मांग अखिल भारतीय लोधी समाज अधिवक्ता संघ करता है और साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 379,411 के तहत आपराधिक मुकमदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई तत्काल किए जाने की मांग करता है।
 इस पूरे मामले को लेकर राजस्व मंत्री गोविंदसिंह राजपूत या उनके भतीजे की ओर से फिलहाल कोई अधीकृत बयान सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीच के इस विवाद को कांग्रेस या भाजपा के किसी नेता की टिप्पढ़ी या वक्तव्य का अभी तक सामने नहीं आना चर्चा का विषय बना हुआ है। अटलराजेंद्र जैन 

Post a Comment

0 Comments