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सेंपलिंग के सवा 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला.. असुरक्षित रंगयुक्त बेसन "मगद" के लडडू बिक्रय करने के जुर्म में.. मिष्ठान बिक्रेता को 6 माह की सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना..

 मिष्ठान बिक्रेता को 6 माह की सजा, 5 हजार जुर्माना- 
दमोह। तेंदुखेडा में आषीष स्वीटस के संचालक बालकृष्ण नेमा को दूषित रंगयुक्त लड्डू बिक्रय करने के जुर्म में  6 माह की सजा तथा 5 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री संजीव पिपलादिया की कोर्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(1) सहपठित धारा 59(1) के तहत उपरोक्त सजा सुनाई है। 


उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रश्मि शुक्ला ने खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान तेंदूखेडा  में आशीष स्वीटस का निरीक्षण के दौरान बेसन के लडडू की सेंपलिंग की थी। सीलबंद नमूनें को मानक स्तर की जांच हेतु खाद्य विष्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। जहां से खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में उक्त बेसन लडडू का नमूना मेटालिन येलो अखाद्य रंग के कारण असुरक्षित पाया गया था।
 जिसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति के पश्चात प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई के पश्चात आज तेंदूखेड़ा के खाद्य विक्रेता बालकृष्ण नेमा आशीष स्वीटस, विद्यानगर, तेंदुखेडा, दमोह को असुरक्षित बेसन लडडू का विक्रय करने का दोषी पाते हुये उसे 6 माह का कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवार की रिपोर्ट

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