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पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित 9 को व्यापम घोटाले मामले में राहत, सीबीआई को नहीं मिले कोई सबूत, कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में शर्मा का नाम नही..

 व्यापम भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री शर्मा को राहत-
भोपाल। बहुचर्चित व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद मंत्री पद गंवाने तथा साल भर तक जेल की सलाखों में पीछे रहने वाले पूर्व मंत्री भाजपा नेता लक्ष्मीकांत शर्मा सहित 9 लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में शनिवार को सीबीआई द्वारा व्यापम घोटाले से जुड़े परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में चालान पेश किया गया। 
74 पेज की इस चार्ज शीट में 26 लोगों को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं। लेकिन पूर्व मंत्री  लक्ष्मीकांत शर्मा और उनके ओएसडी रहे ओपी शुक्ला का नाम इन 26 आरोपियों में शामिल नहीं है। जबकि एसटीएफ द्वारा जो जांच की गई थी उसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित 35 लोगों को दोषी ठहराया गया था।
बताया जा रहा है कि परिवहन भर्ती आरक्षक मामले की जांच के दौरान पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित नौ लोगों के खिलाफ सीबीआई को जांच में सबूत नहीं मिले। 
जिससे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में शनिवार को दाखिल चार्ज शीट में भी इनके नाम नहीं है। ऐसे में जल्द ही सीबीआई कोर्ट से पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित लोगों को क्लीन चिट मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि अब इस बात पर सवाल उठाए जाते रहेगे कि जब एसटीएफ की जांच में पूर्व मंत्री श्री शर्मा को दोषी माना गया था तथा उनको अपना मंत्री पद गवाकर 1 साल तक जेल में रहना पड़ा था। तो फिर ऐसी में ऐसे में सीबीआई उनके खिलाफ सबूत क्यों नहीं जुटा पाई ?

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