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होर्डिंग्स, फ्लेक्स पर गिरेगी फिर कारवाई की गाज.. सभी होर्डिंग्स बोर्ड, फ्लेक्सहटाने के निर्देश, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही.

कलेक्टर ने सभी होर्डिंग्स बोर्ड, फ्लेक्स हटाने के निर्देश-
लोकसभा चुनाव की आचार सहिता लगने के पूर्व होर्डिंग्स बोर्ड, फ्लेक्स आदि सार्वजनिक प्रचार तंत्र पर कारवाई की गाज फिर गिरने जा रही है। विधान सभा चुनाव के बाद जहां तहां नजर आने वाले होर्डिंग्स, फलेक्स को इनके स्टैक्चर सहित हटाए जाने के दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग से आने की जानकारी से संचालकों में हड़कंप के हालात है। तथा इन दोनों व्यवसाय से जुड़े लोगों को लोकसभा चुनाव तक बैरोजगारी के साथ आर्थिक परेशानी भरे हालात का सामना करना पड़ सकता है।
दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है सार्वजनिक सम्पत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम लागू है, जिसके तहत पब्लिक प्रापर्टी से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति, कार्यालय के द्वारा विरूपण के विरूद्ध रोकथाम के कदम उठाये जाने का प्रावधान है। सार्वजनिक सम्पत्ति यथा सड़क, भवन, पुल, पुलिया, पोल एवं रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, यात्री प्रतिक्षालय इत्यादि से स्लोगन, होर्डिग्स, बोर्ड, फ्लेक्स हटाने की कार्यवाही की जाये।

कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों के परिपालन में जिले में लगाये गये होर्डिंग्स बोर्ड, फ्लेक्स 24 घण्टे के भीतर हटवाना सुनिश्चित किया जाये, तत्पश्चात होर्डिग्स, बोर्ड एवं फ्लेक्स स्थानों पर पाये जाने की स्थिति में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। जारी निर्देशों के तहत लोक सभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों के दौरान निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स के लिये एक लेवेल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किया जाये, साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 19 से कानून व्यवस्था प्रतिवेदन की समीक्षा भी प्रारंभ कर दी गई है जिसमें विभिन्न अधिनियम जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, सम्पत्ति विरूपन निवारण, कोलाहल नियंत्रण, मोटरयान, आबकारी, आर्म्स, आदि अधिनियमों के तहत की गई कार्यवाही सम्मिलित है। 

इन सभी अधिनियमों के तहत निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जाने वाली कार्यवाही के रूल्स आफ लॉ के सिद्धांत का पालन होगा जो निर्वाचन के पूर्व एवं निर्वाचन के दौरान अनिवार्य है।चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रावधान, निर्देश के तहत अवैध मदिरा के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम एवं संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही, शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध हथियारों की जप्ती एवं संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही, मोटरयान नियम के तहत अनाधिकृत हूटर, सायरन, नेमप्लेट, नम्बर प्लेट आदि पर कार्यवाही, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अनाधिकृत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के रोकथाम एवं कार्यवाही, मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण के तहत सार्वजनिक सम्पत्ति के विरूपण के रोकथाम एवं कार्यवाही, दण्ड प्रक्रिया संहित के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ अन्य कार्यवाही की जायेंगी

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