गोली मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास  
दमोह। मामूली बात पर बंदूक से गोली चला कर हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय श्रीमान सुभाष सोलंकी जिला सत्र न्यायाधीश जिला-दमोह ने आरोपी राजकुमार पिता झल्लू उर्फ उजयार सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सागौनी खुर्द, थाना पथरिया, जिला दमोह धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 307 में 05 वर्ष का कारावास एवं कुल 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के संर्दभ
 में  श्री सतीश कपस्या सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 12 
जनवरी 2024 को फरियादी राहुल लोधी ने थाना पथरिया में इस आशय की रिपोर्ट 
लेख कराई कि वह ग्राम सगौनी खुर्द में रहता है। खेती-किसानी करता है। गांव 
का राजकुमार लोधी उसकी भाभी सविता लोधी से फोन पर बातचीत करता था, जिसे 
उसने बातचीत करने से रोका था, किन्तु वह नहीं माना। आज दिन के लगभग 12:30 
बजे फरियादी अपने चाचा राघवेन्द्र लोधी के साथ गांव के खिलान सिंह लोधी के 
घर के दरवाजे के सामने बैठकर खेती-किसानी की बात कर रहा था, तभी गांव का 
राजकुमार लोधी 12 बोर की बंदूक लेकर आया और पुरानी बुराई पर से मां-बहन की 
गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो राजकुमार
 लोधी ने जान से मारने की नियत से 12 बोर की बंदूक से फायर किया, जो 
राघवेन्द्र सिंह लोधी के पेट में नाभी के पास, बांयी तरफ लगी और आर-पार हो 
गई, जिससे राघवेन्द्र के पेट से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया, फिर
 राजकुमार ने फरियादी राहुल पर फायर किया, जो कान के पास से निकल गया। 
राजकुमार वहां से भाग गया। फूल सिंह लोधी एवं गोविन्द सिंह लोधी ने घटना 
देखी। फरियादी राहुल और राघवेन्द्र के पिता देवी सिंह आहत राघवेन्द्र को 
इलाज हेतु पथरिया लेकर गये, जहां से उसे शासकीय अस्पताल, दमोह रैफर कर 
दिया। दमोह चिकित्सालय में राघवेन्द्र की मृत्यु हो गई फरियादी राहुल 
द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पथरिया में मामला पंजीबद्ध कर 
विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय 
में पेश किया गया।
 विचारण
 उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय 
न्यायालय द्वारा आरोपी राजकुमार सिंह लोधी को *धारा 302 भादवि में आजीवन 
कारावास एवं धारा 307 में 05 वर्ष का कारावास से एवं कुल 7000रुपए के 
अर्थदंड से दंडित किया गया।* अभियोजन की ओर से पैरवी  लोक अभियोजक श्री 
मुकेश जैन द्वारा की गई ।
पटेरा तहसीलदार की मनमानी के खिलाफ किसानों का ज्ञापन.. दमोह। पटेरा तहसीलदार की मनमानी कार्य प्रणाली के खिलाफ जिला मुख्यालय पहुचे किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा साथ ही तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिए गए उनके धान पंजीयन को सत्यापित कराए जाने की प्रक्रिया पुन कराने की मांग की गई है।
जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार किसानों  हित में कार्य कर रही है किंतु उनके
 अधिकारी उनकी योजनाओं पर पलीता लगाने लगे हुए हैं इतनी अधिक संख्या में 
किसानों के धान के पंजीयन निरस्त करना उक्त कृत मान्य तहसीलदार महोदय उमेश 
तिवारी पटेरा दमोह के द्वारा किया गया। इससे शासन प्रशासन और माननीय मोहन 
यादव की जो किसान हितेषी सरकार उनकी छवि खराब हो रही है। अतः सभी किसानों 
के सत्यापन पुनः किए जाएं। माननीय विधायक का महोदय हटा एवं कलेक्टर महोदय 
दमोह से मांग की गई कि तहसीलदार पटेरा के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जावे 
जिससे किसानों के विरुद्ध उक्त कार्य भविष्य में कोई ना करें। 
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.. दमोह।
 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि को लेकर लगातार मांग की जा रही 
है। इसी मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 
कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सोपा गया।
दमोह जिले 
के समस्त प्राथमिक चयन अभ्यर्थी द्वारा दमोह में अपर कलेक्टर एवं हटा में 
एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौपे गए।जिसमे पात्र अभ्यर्थीयों ने 25000 पदों पर 
पदवृद्धि की मांग मुख्यमंत्री जी से की हैं। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के 
वर्तमान में 131000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। ज्ञापन देने वालो में नितिन 
शर्मा मुवीन खान राहुल पांडे कर्मवीर राजपूत दुर्गेश अमित पटेल सोनू खान 
शाहिद अनेक पात्र अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही।  




 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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