तेंदूखेड़ा क्षेत्र के 9 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
दमोह। तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र अंतगर्त पांच साल पहले अमरसिंह की हत्या मामले में निर्णय देते हुए न्यायालय. श्रीमान जितेंद्र नारायण एडीजे चतुर्थ जिला .दमोह ने आरोपी हीरासिंह लोधी एवं अन्य 8 सभी निवासी ग्राम जमुनाखेड़ा थाना तेंदूखेड़ा जिला. दमोह मप्र को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया है।अभियोजन की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर ने बताया कि दिनांक 22 मई 2020 की शाम फरियादी नरेन्द्र तेंदूखेड़ा में था उसे उसके छोटे भाई अमर ने फोन कर बताया कि हीरा लोधी छप्पन लोधी हल्ले लोधी उसे मारने झिन्ना वाले खेत तरफ आ रहे है तो वह तुरंत तेंदूखेड़ा से झिन्ना वाले खेत पहुंचा तो वहां हीरा लोधी हल्ले लोधी करन लोधी हेमराज लोधी छप्पन लोधी अमर को मां.बहिन की गंदी.गंदी गालिया दे रहे थे। हीरा हल्ले हाथ में कुल्हाड़ी व करन हेमराज छप्पन हाथ में लाठी लिये थे। वह बीच.बचाव करने गया तो हीरा लोधी ने एक कुल्हाड़ी की मुदानी अमर को सिर में मारी तथा दोबारा जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी की मुदानी मारी जो अमर को सिर में पीछे तरफ लगी। फरियादी ने बीच.बचाव किया तो हल्ले हेमराज करन छप्पन ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसे शरीर में मूंदी चोटें आई।
इलाज के दौरान अमरसिंह फौत हो गया जिस पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हीरा सींग लोधी व अन्य 08 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर द्वारा की गई ।
तेंदूखेड़ा पुलिस ने लगातार दो चोरी करने वाले आरोपी को 24 घन्टे के अंदर किया गिरफ्तार.. दमोह। तेंदूखेड़ा थाना पुलिस ने लगातार दो चोरी करने वाले आरोपी के साथ गिरोह की सदस्य दो महिला आरोपीयो को भी 24 घन्टे के अंदर गिरफ्तार कर करीब दो लाख कीमत के जेवरात बरामद किए है। प्रथम घटना की 28 जून को.2025 को प्रार्थी जगदीश चक्रवर्ती निवासी वार्ड नंबर 08 विद्यानगर तेंदुखेडा ने अपने घर के अंदर रखे चांदी के जेबरात, छोटी बडी पायलें, संतान साते की चूडी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट लेख कराई थी। जिसमे रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 262/25 धारा 331 (4), 305 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दूसरी घटना की रिपोर्ट 29 जून 2025 को प्रार्थिया नेहा पति हरगोविन्द साहू निवासी तारादेही रोड तेंदुखेडा ने की थी। जिसमे अपने घर के अंदर रखे चांदी के जेबरात दो जोडी कंगन, एक चांदी की चेन एक जोडी चांदी की राईबोरा पायल, दो जोडी चांदी के बच्चों के कंगन, दो चांदी के करडोरा तीन चांदी की संतानसाते की चूडियां, एक चांदी को डोरी व एक सायकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जान के संबंध में रिपोर्ट लेख कराई थी। जिस पर अपराध क्रमांक 264/25 धारा 331 (4),305 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में एएसपी सुधीर भदोरिया एवं एसडीओपी तेंदुखेडा देवीसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन मे थाना तेंदुखेडा पुलिस की गठित टीम द्वारा दोनो चोरियो के आरोपी को मय चोरी के माल के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।जप्त मशरुका - 1. चांदी के जेबर एक जोड चांदी की पायलें, चार संतान साते की चांदी की चूडिया कीमती करीबन 14,000 रूपये । 2. दो जोडी कंगन, एक चांदी की चेन, एक जोडी चांदी की राईबोरा पायल, दो जोडी चांदी के बच्चों के कंगन, दो चांदी के करडोरा तीन चांदी की संतानसाते की चूडियां, एक चांदी को डोरी व एक सायकिल कुल कीमती करीबन 1,70,000 रूपये ।
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