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जबलपुर हाईकोर्ट ने कालोनाइजर फर्म और पार्टनर पर.. दमोह कलेक्टर के रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई..

जबलपुर हाईकोर्ट ने दमोह के कालोनाइजर फर्म पर कलेक्टर के रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगाई

जबलपुर। हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश, जबलपुर मामला संख्या: WP-6602-2025 एम.एस. आशीर्वाद एंटर प्राइजेज दमोह, इसके साझेदार श्री शरद कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में न्यायाधीश श्री विशाल धगट ने दमोह कलेक्टर द्वारा एक कॉलोनी एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री विशाल धगट ने 27 फरवरी 2025 को उपरोक्त मामले में सुनवाई करते हुए दमोह कलेक्टर के उसे निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने आर्शीवाद एंटरप्राइजेज और पार्टनर के खिलाफ कालू नजर एक्ट उल्लंघन मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के 29 जनवरी 2025 को निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की थी, जिसमें 29.01.2025 के आदेश (अनुबंध-P/9) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के अनुसार, यदि नियमों और अधिनियमों का उल्लंघन होता है तो शिकायत दर्ज की जाती है। इसलिए, एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। प्रतिवादियों को सात दिनों के भीतर प्रोसेस शुल्क जमा करने पर नोटिस जारी किया जाए, जो चार सप्ताह के भीतर प्रत्यावर्तनीय होगा। अगली सुनवाई की तिथि तक 29 जनवरी.2025 का आदेश (अनुबंध-P/9) स्थगित रहेगा। याचिका कर्ताओं की तरफ से श्री आकाश सिंघई अधिवक्ता रहे। जबकि राज्य सरकार की ओर से श्री प्रदीप सिंह अधिवक्ता रहे।

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