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शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.. 100 मीटर परिधि में चाय नाश्ता, चाट फुलकी, पान गुटखा, बीड़ी सिगरेट की गुमटियां.. मांस.मछली की अस्थायी दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित..

कानून व्यवस्था बनाये रखने प्रतिबंधात्मक आदेश
दमोह। शासकीय अर्धशासकीय निजी स्कूलों महाविद्यालायों शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र.छात्राओं की सुविधा एवं सुरक्षा तथा परिसरों के आस.पास शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित को सुनिश्चित करने तथा लोक न्यूसेंस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तथा शासकीय संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित व्यक्तियों आयोजन कर्ता आंदोलनकारियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों समस्त प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि इस आदेश को विखंडित न किया जाये तो जारी तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है जिला दमोह में स्थित संचालित शासकीय अर्धशासकीय निजी स्कूलों महाविद्यालायोंए शैक्षणिक संस्थाओं के मुख्य भवन से 100 मीटर की परिधि में चाय नाश्ता पानी जलपान की गुमटियां ठेले फूड ट्रक कुल्फी आईस्क्रीम आदि के अस्थाई ठेले चाट.फुलकी की गुमटियां ठेले पान गुटखा बीड़ी सिगरेट की गुमटियां ठेले तथा मांस.मछली की अस्थायी दुकानें गुमटियां ठेले अस्थायी दुकाने ठेले गुमटियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश का उल्लंघन दृष्टिगत होता है तो दमोह हेल्पलाईन नम्बर 07812.350300 में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। उक्त शिकायत तत्काल संबंधित नगरीय क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारीए जनपद पंचायत को प्रेषित की जायेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारीए जनपद पंचायत प्राप्त शिकायत पर 24 से 48 घंटे के भीतर कार्यवाही करेंगे और अस्थायी गुमटियां ठेले दुकानें नियमानुसार हटवाएंगे। इस कार्य में आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय द्वारा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
इस संबंध में शासकीय अर्धशासकीय निजी स्कूलों महाविद्यालायों शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंधन समिति परिसर में बोर्ड लगाकर प्रचार.प्रसार किया जायेगा। आदेश के संबंध में अंर्तविभागीय समन्वय हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को नोडल अधिकारी ;समन्वयकद्ध नियुक्त किया जाता है। यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है और चूंकि इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नही है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163;2 द्ध के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है।

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