कलेक्टर ने सेंट नॉबर्ट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल से 02 लाख रूपये की शास्ति वसूली के निर्देश दिये
दमोह। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति श्री सुधीर कुमार कोचर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग दमोह को निर्देशित किया है कि मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 की धारा 10 ;6द्ध के अंतर्गत सेंट नॉबर्ट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल मागंज वार्ड 04 दमोह पर अधिरोपित की गयी शास्ति अर्थदण्ड की राशि 02 लाख रूपये भू.राजस्व के बकाया के रूप मे वसूल कर 07 दिवस में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति को सूचित किया जाये।
ज्ञातव्य है मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 की धारा 10 ;2 एवं ;4 के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल होने पर धारा 10 ;6 के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति की वसूली भू.राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है।
इस बार गरबा के दौरान रहेगी सख्ती बिना प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा प्रवेश कलेक्टर ने रात 11 बजे तक ही गरबा संचालन की अनुमति दी
दमोह। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने जिले के गरबा संचालकों से कहा है किसी भी व्यक्ति को प्रवेश पत्र या परिचय पत्र के बिना अनावश्यक रूप और अनाधिकृत रूप से प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और लगातार पूरे गरबा प्रक्रिया की पूरी तरह से रिकॉर्डिंग होगी ताकि सारे साक्ष्य उसमें मिलेंगे कि क्या प्रक्रिया उसमें चल रही है। रात को 11 बजे के बाद गरबा बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी गरबा स्थल उनकी टीम के जो.जो मेंबर्स है उन सभी के मोबाइल नंबर और सारी जानकारियां पुलिस को देंगेए जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपरली होगा।
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा हाल ही में जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में सभी गरबा आयोजकों को और पंडाल लगाने वाले सभी आयोजकों को बुलाया था सबसे सुझाव लेने के बाद और सारी चर्चाओं के बाद निर्देश जारी किए हैं। इसमें खास तौर से दो तीन चीजें हैं एक तो यह है कि जो.जो भी आयोजक और गरबे में पार्टीसिपेंट्स हैं उन सभी की एंट्री के लिये या तो वह प्रवेश पत्र देंगे या क्यू आर कोर्ड होगा उसके माध्यम से एंट्री होगी ताकि कोई भी अनाधिकृत प्रवेश ना हो। गरबा समिति के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी की वो इन चीजों के बारे में सुनिश्चित करेंगे। गरबा आयोजन स्थल पर जो भी व्यवस्थाएँ बनाई जाती हैं उसमें कम से कम 10 फिट का घेरा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के लिए और जो मॉनीटरिंग करने वाले गरबा आयोजन समिति के सदस्य रहेंगे ताकि गरबा करने वालों और गरबा देखने वालों के बीच में एक सुरक्षित दूरी बनी रहे और किसी प्रकार की कोई भी बाधा वहाँ पर बिल्कुल ना हो।
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