चेक बाउंस के आरोपी को हुआ 6 माह का कारावास
दमोह। न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री दिव्या रामटेक द्वारा चेक बाउंस के एक मामले में 6 माह कारावास एवं 5,89,017 रूपये क्षति पूर्ति राशि दिये जाने दण्डादेश पारित किया।
अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी कैलाश शैलार बल्द पीडी शैलार असाटी वार्ड नं. 1 दमोह आरोपी गंगाराम रैकवार शिक्षक बल्द अमान रैकवार जनपद पंचायत के पास भटिया तेन्दुखेड़ा जिला दमोह परिवादी एवं अनावेदक के मध्य काफी लम्बे समय से अच्छी जान पहचान एवं मधुर संबंधों के चलते अनावेदक ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को बताकर माह जनवरी 2019 में 4 लाख रूपये की राशि उधार मांगी
परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता उसे समक्ष 4 लाख उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगें तो उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा तेन्दुखेड़ा का एक चेक 4 लाख रूपये का परिवादी को दिया परिवादी ने जब चैक बैंक में लगाया तो बैंक ने राशि नहीं होने परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद आरोपी ने रूपये नहीं दिया तो परिवादी ने आरोपी के विरूद्व न्यायालय में केस लाग दिया।
परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता उसे समक्ष 4 लाख उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगें तो उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा तेन्दुखेड़ा का एक चेक 4 लाख रूपये का परिवादी को दिया परिवादी ने जब चैक बैंक में लगाया तो बैंक ने राशि नहीं होने परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद आरोपी ने रूपये नहीं दिया तो परिवादी ने आरोपी के विरूद्व न्यायालय में केस लाग दिया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर गंगाराम रैकवार को परिवादी कैलाश शैलार के उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसा नहीं होने के बाद भी चेक जारी करने का दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास 5,89,017 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया।
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