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सभी कार्यालय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, देर से आए अधिकारी कर्मचारी की एब्सेंट लगी.. मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सम्मेलन 15 जुलाई को.. लोक सेवा केन्‍द्र अधिक शुल्‍क की शिकायत हेतु हेल्‍पलाइन नम्बर..

सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सभी कार्यालय
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा आदेश की पृष्ठभूमि जितना मैं जानता हूं वह यह है कि प्रदेश में अलग.अलग जगह पर कार्यालय खुलने के समय अलग.अलग थे कहीं 10 30 से 5 30 तक कहीं 10 से 5 था तो कहीं अन्य समय था। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिफार्म समय लागू कर दिया गया है। एक जैसा समय सभी कार्यालयों के लिए हो गया है सुबह10 बजे से शाम को 6 00 बजे तक। यहां पर पहले से ही यही समय लागू है इसलिए हम लगातार इसका पालन कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया आज कलेक्ट्रेट में आकस्मिक निरीक्षण किया था जिसमें जो अधिकारी कर्मचारी देर से आए हैं उन सभी की एब्सेंट लगाई गई है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। 

बिना किसी कारण के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारी.कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.. दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया सभी जगह है निर्देश दे दिए गए हैं और टीण्एलण् बैठक में भी यह बता दिया जाएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अधिकारी मीटिंग में होए इस कारण से नहीं आ पाएए वह परिस्थितियां अलग हो सकती है लेकिन सामान्य तौर पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी समय पर कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में पूरे समय रहे। उन्होंने कहा जो बिना किसी कारण के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहेंगेए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विधायक जयंत मलैया की अध्यक्षता में जनपद सभागार में बैठक.. दमोह। जनपद पंचायत के सभाकक्ष में पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक श्री जयंत कुमार मलैया की अध्यक्षता में सामूहिक विवाहध्निकाह आयोजन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि मप्र की निवासी कन्या जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हैए सम्मेलन में सम्मिलित हो सकतीं है। आवेदन 08 जुलाई 2024 तक जनपद पंचायत दमोह में जमा किये जायेंगे। जनपद पंचायत दमोह के अतिरिक्त मण्प्रण् के अन्य ग्रामीण नगरीय निकाय की कन्या का आवेदन संबंधित जनपद पंचायत ध्नगर पालिका के प्रमुख की अनुशंसा के बाद जनपद पंचायत दमोह में जमा हो सकेंगे। वर.वधू की समग्र आईडी में ई.केवायसी होना अनिवार्य है।

आवेदन के साथ कन्या एवं वर की समग्र आईडी आधार कार्ड उम्र प्रमाण हेतु अंकसूची स्थानांतरण प्रमाण पत्र वोटर कार्ड चिकित्सक का प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र कल्याणी ;विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्रए परित्यकता होने की स्थिति में तलाक का न्यायालयीन आदेश संलग्न करना अनिवार्य है।
बैठक में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कमल ठाकुर एसडीएम दमोह आरएल बागरी साजिद रिजवी विवेक अग्रवाल राजू नामदेव रीतेश सोनी काजी शाहिद अली संतोष रोहित मनीष तिवारी कमल सिंह ;राजू ठाकुर पार्षद कपिल सोनी सीएमओ प्रभारी नगर पालिका रितु पुरोहित सीएमओ हिण्डोरिया परियोजना अधिकारी कपिल खरे परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास शहारी एवं ग्रामीण समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्रम निरीक्षक एवं मण्डी सचिव उपस्थित रहे। 

लोक सेवा केन्‍द्र अधिक शुल्‍क की शिकायत हेतु हेल्‍पलाइन नम्बर.. दमोह। मध्‍य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत दमोह जिले में कुल 8 लोक सेवा केन्‍द्र संचालित हैं। ये सभी लोक सेवा केन्‍द्र तहसील मुख्‍यालय पर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में इन लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से 342 प्रकार की सेवाओं को प्रदाय किया जा रहा है। लोक सेवा केन्‍द्रों के द्वारा आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज कराकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जाता है। संबंधित पदाभिहित अधिकारी के द्वारा निश्‍चित समय.सीमा में आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही की जाती है। आवेदन के निराकरण हो जाने की सूचना आवेदक द्वारा दर्ज कराये गये मोबाइल नम्‍बर पर एसएमएस के माध्‍यम से प्राप्‍त हो जाती है। आवेदन के निराकरण उपरांत आवेदक संबंधित लोक सेवा केन्‍द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्‍त कर सकते हैं अथवा एमपी ई डिस्ट्रिक्‍ट पोर्टल पर अपने पंजीयन क्रमांक के माध्‍यम से स्‍वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिले के सभी आवेदकों से अपील की गई है कि लोक सेवा केन्‍द्रों में आवेदन जमा करने के उपरांत पावती अवश्‍य प्राप्‍त की जाये एवं पावती में उल्‍लेखित राशि का ही भुगतान करें। यदि किसी लोक सेवा केन्‍द्र के द्वारा निर्धारित शुल्‍क से अधिक की राशि मांगी जाती है दमोह हेल्‍पलाइन 07812.350300 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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