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आठ साल की मासूम से अश्लील हरकत करने वाले को पांच वर्ष की सजा.. इधर कृषक की सब्सिडी राशि 4 लाख 36 हजार 125 रु पर लिया ब्याज बैंक को वापिस करने.. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने दिया फैसला..

 मासूम से अश्लील हरकत करने वाले को 5 वर्ष की सजा

दमोह। न्यायालय श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दमोह की अदालत ने आरोपी-  प्रवेश उर्फ छोटू उर्फ छुट्टू पिता स्व. दरबारी मुडा, उम्र 18 वर्ष 1 माह को दिनाँक 13 दिसंबर 2023 पारित निर्णय में आरोपी को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 9m/10 में 05 वर्ष का कठोर कारावास धारा 354, 363 भादवि ,11(ii)/12  pocso एक्ट में 01-01वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया‌ है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या द्वारा बताया कि मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि फरियादिया (बालिका की माता) ने थाना नोहटा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी,अभियोजन की ओर से कैलाश चंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत कुमार पांडे द्वारा पैरवी की गई जिसमें समय-समय पर श्री विनय नामदेव (AG-3) द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का कृषक की सब्सिडी 4,36,125 रु की राशि के पक्ष में अहम फैसला

दमोह.कृषक धमेन्द्र दुबे पिता श्री गया प्रसाद दुबे, 40 वर्ष निवासी चन्डी जी वार्ड, हटा, जिला दमोह में 04/01/2016 द्वारा कस्टम हायरिंग योजना सेंटर हेतु 11.34,790/8 रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसकी मार्जिन मनी 2,27,000/रु. उसने जमा की थी तथा उसे उक्त ऋण पर 4,36,125/5 रूपये की सब्सिडी प्राप्त हुई थी, परन्तु अनावेदक बैंक द्वारा सब्सिडी की राशि जो आदेश दिनांक 28/01/2016 से प्राप्त हुई थी जिसको लगभग 4 साल बाद जमा किया और उससे सब्सिडी की राशि पर भी व्याज लिया गया है। न्यायालय में परिवाद क्रमांक 210/ 2022 दिनांक 15 जून 2021 को प्रस्तुत किया गया। तब बैंक ने ली गई, ब्याज की अधिक राशि में से 3 लाख रुपये लौटाये।

 एवं दिनांक 13 दिसंबर 2023 को एक अहम आदेश देते हुये अनावेदकगण शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हटा कार्यपालन यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री बीहड़ कृषक करण योजना सागर संभाग एवं प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस, यूनिवर्सिटी रोड, 7 सिविल लाईन, सागर, म.प्र. एवं 4. प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेशन ऑफिस, चन्द्रमुखी नरीमन प्वाइंट मुम्बई (महाराष्ट्र) जिसमें अनावेदक क्रमांक 1,3 व 4 आदेश देते हुये कहा है कि अनुदान राशि जो कि दिनांक 28/10/2016 को प्राप्त हुई थी..

 दिनांक 28/10/2016 को ही ऋण खाते में जमा की जाकर, अवशेष राशि पर किस्त व ब्याज की तालिका पुनः तैयार की जाकर, 3,10,309/8 अतिरिक्त व्याज जो भी समायोजन बनाता है सब्सिडी राशि घटाकर यदि ब्याज लिया गया है, तो उसे परिवादी के खाते में समायोजित किया जायें एवं प्रस्तुत दिनांक 15/06/2021 से अदायगी दिनांक तक 7 प्रतिशत की व्याज की दर से अदा की जायें।

अनावेदक क्रमांक 1, 3, व 4 द्वारा परिवादी को सेवा में कमी के लिये 10,000 रु एवं वाद-व्यय के मद में 3,000/रुपये रूपये पृथक से भुगतान किये जायें. अनावेदक क्रमांक 2 को सेवा में कमी नहीं माना है, उनके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त परिवाद की पैरवी अधिवक्ता श्याम सुन्दर विश्वकर्मा शासकीय अधिवक्ता भारत सरकार एवं अधिवक्ता पवन राज (हिण्डोरिया) दमोह, कार्यालय शासकीय अधिवक्ता भारत सरकार स्टेनोग्राफर कुमारी शुनाली विश्वकर्मा ने की है।

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