ससुर साली की हत्या करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास
दमोह। न्यायालय श्री सुनील कुमार, एडीजे द्वितीय हटा, जिला दमोह, म.प्र. सत्र प्रकरण क्रमांक 02/21थाना हटा अपराध क्रमांक 558/20 धारा 302, 307 भादवि में निर्णय देते हुए आरोपी बुठिया अहिरवार पिता कल्ला अहिरवार, 28 वर्ष निवासी ग्राम कोनी, थाना सिमरिया जिला पन्ना को धारा 302 भादवि (दो शीर्ष) में दोहरा आजीवन कारावास एवं 4000 रुपए का अर्थदंड धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कहानी-संक्षेप
में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी शुभम अहिरवार ने पुलिस में इस
आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनॉक 22.09.2020 को रात करीब 9 बजे वह घर
में लेटा था, उसके पापा मुन्नी लाल बाथ्ररूम करने घर के पीछे गये थे, वहॉ
पापा के चिल्लाने की आवाज आई तो वह , उसकी बडी बहिन द्रोपती (आरोपी की
पत्नि) और छोटी बहिन अनीता और छोटा भाई सचिन सभी घर के पीछे दौडे, तो देखा
कि उसके जीजा बुठिया अहिरवार (आरोपी) ने उसके पापा के पेट में चाकू मारा,
बडी बहिन द्रोपती (आरोपी की पत्नि) पापा को बचाने लगी तो आरोपी बुठिया ने
उसके सिर में चाकू मारा, छोटी बहिन अनीता बडी बहिन द्रोपती को बचाने लगी
तो बुठिया ने अनीता को भी पेट में चाकू
मारे, तो उसके पापा मुन्नी लाल व बहिन अनीता वही खत्म हो गये, चिल्लाने
की आवाज सुनकर आरोपी बुठिया वहॉ से भाग गया। विवेचना दौरान प्राप्त
साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बुठिया अहिरवार के विरूद्व धारा 302, 307
भादवि के तहत अपराध प्रथम दृष्टा सिद्व पाये जाने से आरोपी के विरूद्व
अपराध पंजीवद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण
उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय
न्यायालय द्वारा आरोपी बुठिया अहिरवार को धारा 302 भादवि (दो शीर्ष) में
दोहरा आजीवन कारावास एवं 4000 रुपए का अर्थदंड, धारा 307 भादवि में 10
वर्ष का सश्रम कारावास एवं2000
रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री मुकेश
कुमार पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक, हटा द्वारा की गई। उक्त प्रकरण चिन्हित
सनसनी खेज मामला था।
चोरी करने वाले आरोपी को सुनाई दो वर्ष की सजा
दमोह। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पांडेय ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्णय को दो वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा के निर्णय को सही मानते हुए अपील निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है. अपील में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई।
मामला इस प्रकार था..जबलपुर नाका राजापटना बैंक के पीछे निवासरत अभय भट्ट के घर दिनांक 20 जुलाई 2017 को रात में पालतू तोता की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने पर परिवार के लोगों की नींद खुल गई, घर में गैलरी का दरवाजा खोलना चाहा जो बाहर से बंद था किचिन के दरवाजा का ताला टूटा हुआ था, परिवार वालों ने देखा कि चोर मोबाइल और पेंट में रखें ग्यारह सौ रुपए चोरी करके ले गया है, तोता के चिल्लाने से चोर भाग गए और ज्यादा चोरी नहीं हो पाई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे दिन आरोपी पवन लोधी पिता मदन लोधी (26) किशन तलैया दमोह निवासी को पकड़ा, आरोपी ने पूछताछ में चोरी करना स्वीकार कर लिया और चोरी का सामान पुलिस को जब्त कराया. न्यायालीन कार्रवाई में मजिस्ट्रेट ने आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा 457, 380 में दोषी मानते हुए 2 वर्ष के साश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई थी. आरोपी के द्वारा सजा के खिलाफ अपील पेश की. जिसमें आरोपी ने तर्क दिए कि चोरी करते उसे देखने का कोई साक्षी प्रकरण में नहीं है, जब्ती के साक्षियो ने पुलिस की कार्यवाही समर्थन नही किया है. अपील न्यायालय ने आरोपी को मजिस्ट्रेट न्यायालय से दी हुए दो वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा को उचित इस आधार पर माना कि आरोपी ने पुलिस को अपने घर से चोरी का सामान बरामद कराया था, जहां पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सामान रखे जाने की संभावना नहीं थी, पुलिस अधिकारी द्वारा की कार्यवाही को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दिया गया, इसलिए आरोपी की अपील निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया.अपील प्रकरण में पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई.
जिला मजिस्ट्रेट ने 02 को 09 माह के लिये किया पाबंद
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से अनावेदकों को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा. 03 के तहत आगामी 09 माह की कालावधि तक के लिए पाबंद किया हैं। अनावदेक में भूरा उर्फ शरीफ खान निवासी बजरिया वार्ड नं 07 कसाई मंडी कोतवाली दमोह तथा डुमना उर्फ शादाब पिता सगीर कुरैशी निवासी बजरिया वार्डं न 01 कसाई मंडी दमोह थाना कोतवाली दमोह को पाबंद किया हैं। इस दौरान अनावेदकों को प्रत्येक सोमवार को थाना प्रभारी कोतवाली दमोह के समक्ष दोपहर 12 बजे से 01 बजे के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। उक्त निर्देशों का उल्लघंन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से अनावेदकों को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा. 03 के तहत आगामी 09 माह की कालावधि तक के लिए पाबंद किया हैं। अनावदेक में भूरा उर्फ शरीफ खान निवासी बजरिया वार्ड नं 07 कसाई मंडी कोतवाली दमोह तथा डुमना उर्फ शादाब पिता सगीर कुरैशी निवासी बजरिया वार्डं न 01 कसाई मंडी दमोह थाना कोतवाली दमोह को पाबंद किया हैं। इस दौरान अनावेदकों को प्रत्येक सोमवार को थाना प्रभारी कोतवाली दमोह के समक्ष दोपहर 12 बजे से 01 बजे के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। उक्त निर्देशों का उल्लघंन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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