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फेसबुक पर दोस्ती के बाद भोपाल निवासी युवती से नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करना महंगा पड़ा.. हाईकोर्ट ने छतरपुर के होटल व्यापारी अनुराग महतों की जमानत याचिका खारिज की.. सात माह से जेल में बंद रेप के आरोपी को नहीं मिली राहत..

 होटल व्यवसाई अनुराग महतों की हाईकोर्ट से जमानत खारिज.. जेल में बंद रेप के आरोपी को नहीं मिली राहत

छतरपुर। पिछले 7 माह से रेप के आरोप में छतरपुर की जेल में बंद शहर के होटल व्यबसाई अनुराग महतों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने बीते रोज उनकी जमानत याचिका पर पीडि़ता के वकील की ओर से लगाई गई आपत्ति के कारण जमानत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे। 

उल्लेखनीय है कि लगभग 7 माह पूर्व अनुराग महतों पर भोपाल निवासी एक लड़की के द्वारा यौन शोषण करने के आरोप लगाए गए थे। लड़की ने भोपाल में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी अनुराग महतों ने उसे फेसबुक के जरिये दोस्ती करने के बाद नौकरी का झांसा दिया और फिर छतरपुर के सागर रोड पर स्थित अपने होटल फोर सीजन में बुलाकर उसके साथ दुष्कृत्य किया था। इस मामले में पुलिस ने उनके विरूद्ध 23.06.2022 को एफआईआर दर्ज की थी।

 यह मामला छतरपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अनुराग महतों की गिरफ्तारी कर पीडि़ता के बयानों के आधार पर उन्हें अदालत में पेश किया था जहां से उन्हें छतरपुर जेल भेज दिया गया था। स्थानीय अदालत में जमानत न मिलने के कारण आरोपी अनुराग महतों के द्वारा हाईकोर्ट से जमानत की अपील की गई थी। इस अपील की सुनवाई करते हुए 27 जनवरी को न्यायाधिपति राजेन्द्र कुमार वर्मा ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने पीडि़ता के वकीलों द्वारा लगाई गई आपत्तियों को सही माना जिसमें कहा गया कि आरोपी के विरूद्ध पुलिस के द्वारा पेश की गई फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गई है इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। फिलहाल अनुराग महतों जेल में ही रहेंगे। पिंटू सिंह की खबर

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