गेवलारी पुलिया से ट्रक पलटने से एक की मौत
दमोह। छतरपुर रोड पर बटियागढ़ के एक्सीडेंटल पॉइंट पर एक बार फिर लापरवाही के साथ रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गेवलारी की पुलिया पर बुधवार रात 12 चक्का ट्रक पलटने से देर तक हड़कंप के हालात बने रहे। वही पुलिस तथा डायल 100 टीम को ट्रक में फंसे चालक क्लीनर को निकालने देर तक मशक्कत करना पड़ी। लेकिन उसकी जान नही बचाई जा सकी। वही ड्राइवर की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि पुलिया से ट्रक के नीचे गिरने के बाद ट्रक के अंदर चालक एवं क्लीनर के फस जाने की वजह से उन्हें देर तक बाहर नही निकाला जा सका। बाद में बटियागढ़ थाना पुलिस और हंड्रेड डायल टीम ने जैसे तैसे दोनों को बाहर निकाला लेकिन तब तक क्लीनर की मौत हो चुकी थी तथा चालक की हालत गंभीर बनी हुई थी। हरियाणा पासिंग के ट्रक में प्लाई भरी होने तथा पंजाब से जबलपुर जाने की जानकारी सामने आई है।
घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहा उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी। बाद में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान ट्रक चालक की भी मौत हो जाने की खबर सामने आई है। उल्लेखनीय है कि कैसे एक्सीडेंटल पॉइंट पर आयोजन सड़क हादसे होते रहते हैं इसके बावजूद हादसों को रोकने के लिए सड़क विभाग गंभीरता दिखाता नजर नहीं आता।सहारा इंडिया को ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश
दमोह। जिला उपभोक्ता आयोग ने नागरिकों द्वारा जमा की गई राशि को निर्धारित समय अवधि में ब्याज सहित ना देने के मामलों में सहारा इंडिया की सेवा में कमी मानते हुए ब्याज सहित राशि देने के आदेश दिए हैं । प्रकरणों में पैरवी एडवोकेट किशोरी लाल ताम्रकार द्वारा की गई ।
आदेश के मुताबिक राजेश अहिरवार निवासी नया बाजार वार्ड 5 ने 98 हजार रुपये , सुनीता अग्रवाल निवासी फुटेरा वार्ड दो ने 40 हजार रुपये , प्रिंस जैन निवासी सिविल वार्ड 5 ने 50 हजार रुपये , सेवा निर्वत उप निरीक्षक नजीर खान निवासी पठानी मोहल्ला ने 72 हजार रुपए , कनीजा बी निवासी सुल्तानी मोहल्ला ने 94 हजार रुपये एवं प्रकाश नामदेव निवासी ग्राम ढिगसर ने 1 लाख रुपये अनावेदक सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निर्धारित समय अवधि के लिए जमा किए थे ।
परिवादियों ने जब परिपक्वता दिनांक पूर्ण होने पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी जमा राशि ब्याज सहित देने की मांग की तो अनावेदक सहारा इंडिया ने राशि ब्याज सहित वापस करने से इंकार कर दिया था जिससे पीड़ित होकर परिवादियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मामले प्रस्तुत किए थे । उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने सदस्य योमेश अग्रवाल से सहमत होकर सभी मामलों में जमा राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित , सेवा में कमी व मानसिक पीड़ा में 2 हजार रुपये एवं वाद व्यय में 2 हजार रूपये देने के आदेश दिए हैं ।
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