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निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने.. जिला मजिस्ट्रेट ने मरीज को इलाज हेतु ले जाने वाले एंबुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित किया.. टवेरा, टाटा सूमो, महेन्द्रा बोलेरो, मारुति आदि वाहनों के अलग अलग रेट तय.. अधिक किराया लेने पर होगी सख्त कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन/ चूक करने पर दोषी पर होगी कार्यवाही

दमोह। वर्तमान आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए मरीजों को इलाज हेतु अन्य स्थानों तक लाने एवं ले जाने के लिए  जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम्बुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित कर दिया हैं।

      जारी आदेशानुसार जिला परिवहन अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार कोविड-19 संक्रमण के दौर में एम्बुलेंस वाहन की आवश्यक्ता मरीजों को इलाज हेतु अन्य शहरों तक लाने एवं ले जाने के लिए बढ़ गई है। परंतु एम्बुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित नहीं है, इस कारण से कुछ एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों से अधिक किराया लिये जाने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं। जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एम्बुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित किया जाना आवश्यक है। चूंकि कोविड संक्रमण के मरीजों को ले जाते समय अन्य सावधानियां बरती जाती हैं, जिनकी अधिकृत दर वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने पर जिला मजिस्ट्रेट ने दरे निर्धारित की है।


   उन्होंने टवेरा वाहन  (ए.सी.) के लिए प्रति किलोमीटर किराया 11 रुपये, आँक्सीजन सिलेण्डर प्रति 100 कि.मी. 500 रुपये, पी.पी.ई. किट प्रति फेर 800 रुपये एवं सेनेटाइजेशन प्रति फेरा  300 रूपये निर्धारित किये है।  इसी प्रकार टाटा सूमो वाहन  (ए.सी.) के लिए प्रति किलोमीटर किराया 14 रुपये, आँक्सीजन सिलेण्डर प्रति 100 कि.मी. 500 रुपये,पी.पी.ई. किट प्रति फेरा 800 रुपये एवं सेनेटाइजेशन प्रति फेरा  300 रूपये, महिंद्रा बोलेरो (ए.सी.) के लिए प्रति किलो मीटर किराया 13 रुपये, आँक्सीजन सिलेण्डर प्रति 100 कि.मी. 500 रुपये,पी.पी.ई. किट प्रति फेरा 800 रुपये एवं सेनेटाइजेशन प्रति फेरा  300 रूपये,मारुति वाहन (ए.सी.) के लिए प्रति किलोमीटर किराया 11 रुपये, आँक्सीजन सिलेण्डर प्रति 100 कि.मी. 500 रुपये,पी.पी.ई. किट प्रति फेरा800 रुपये एवं सेनेटाइजेशन प्रति फेरा  300 रूपये तथा मारुति इको वाहन  (ए.सी.) के लिए प्रति किलोमीटर किराया 11 रुपये, आँक्सीजन सिलेण्डर प्रति 100 कि.मी. 500 रुपये,पी.पी.ई. किट प्रति फेरा 800 रुपये एवं सेनेटाइजेशन प्रति फेरा  300 रूपये निर्धारित किया है।

यह आदेश दमोह जिले की जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा लोक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, प्रत्येक नागरिक को तामील कराया जाना संभव न होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा सार्वजनिक माध्यमों,इलक्ट्राॅनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एंबुलेंस संचालकों की मनमानी के खिलाफ कल ही लघु व्यापारी संघ ने ज्ञापन सौंपा था। वहीं स्थानीय मीडिया ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। जब कि उसके पूर्व जबलपुर में एक मरीज के परिजन से दमोह की एंबुलेंस द्वारा ₹19000 लिए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद ही प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए उनकी सराहना की जा रही है।

   उक्त आदेश का उल्लंघन/ चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध परिवहन अधिनियमों के तहत् कार्यवाही के साथ-साथ द.प्र.स. 1973 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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