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मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता.. ! दंपत्ति के मृत्यु पूर्व कथनों ने जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाया.. मल्लपुरा में साढ़े चार साल पहले हुए दोहरे हत्या काण्ड में जिला कोर्ट ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा..

दोहरे हत्या काण्ड में दोहरे आजीवन कारावास की सजा

दमोह। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री नीरज शर्मा ने बहुचर्चित 2016 के नया बाजार नं 2 मल्लपुरा हत्याकांड में निर्णय सुनाते हुए आरोपी जग्गू उर्फ जगमोहन, अशोक गोली उर्फ गुलाब को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की घटना के अनुसार दिनांक 9 मई 2016 को मृतिका आरती और उसके पति मृतक देवेंद्र की मकान के बंटवारे पर से अभियुक्त गण द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी गई थी

 सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2016 के विचारण में अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में 15 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया जबकि बचाव की ओर से अभियुक्त गण ने घटनास्थल पर ना रहने का अभिवाक् लेते हुए दो साक्षी का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया गया किंतु माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त शास कीय अधिवक्ता अनुनय श्रीवास्तव के कथनों से सहमत होते हुए इस तथ्य पर विश्वास किया कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और मरणासन्न कथन के को संपुष्ट मानते हुए आरोपी गणों को आजीवन कारावास की सजा एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया ,यह सजा मृतिका आरती की हत्या के लिए एवं मृतक मृतक देवेंद्र की हत्या के संबंध में अलग-अलग दी गई हैं  किंतु न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि अभियुक्त गण को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ साथ भुक्ताई जावे।

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