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नगरपालिका के सभी वार्डो में नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया सम्पन्न.. अनेक पार्षदों को तलाशना पड़ेंगे नए वार्ड.. जिले में पटाखों का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित.. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री तरूण राठी ने किये निर्देश जारी..

 सभी 39 वार्डो के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया सम्पन्न

दमोह। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत आज कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री तरूण राठी की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद दमोह के 39 वार्डो के आरक्षण संबधी कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री आनंद कोपरिहा, एसडीएम श्री गगन विसेन, नगरीय प्रशासन श्री कपिल खरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री करतोलिया सहित गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

 आरक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 08 वार्ड में वार्ड क्रमांक 34 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड क्रमांक 38-कस्तूरबा वार्ड, वार्ड क्रमांक 16-जगजीवन वार्ड, वार्ड क्रमांक 35-राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, वार्ड क्रमांक 33-किदवई वार्ड, वार्ड क्रमांक 19-बाल्मीकि वार्ड, वार्ड क्रमांक 20-डॉ.अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक 21-भरत वार्ड, अनुसूचित जनजाति के लिये 01 आरक्षित किया गया,वार्ड क्रमांक 05 मिशन वार्ड आरक्षित किये गये है। 

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 10 वार्डों  में वार्ड क्रमांक 29-नरसिंह वार्ड, वार्ड क्रमांक 25-असाटी वार्ड, वार्ड क्रमांक 10-गुरू नानक वार्ड, वार्ड क्रमांक 14-सरदार सिंह वार्ड, वार्ड क्रमांक 37-साकेत वार्ड, वार्ड क्रमांक 07-रानी अवंतीबाई वार्ड, वार्ड क्रमांक 36-रानी दमयंती वार्ड, वार्ड क्रमांक 22-महावीर वार्ड, वार्ड क्रमांक 28-गौरीशंकर वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 31-संत विनोवाभावे वार्ड, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल 04 वार्डों में वार्ड क्रमांक 34-चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड क्रमांक 19-बाल्मीकि वार्ड, वार्ड क्रमांक 20-डॉ.अम्बेडकर वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 33-किदवई वार्ड आरक्षित किये गये है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है अत कुल वार्ड की संख्या निरंक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल 05 वार्डो  में वार्ड क्रमांक 28-गौरीशंकर वार्ड, वार्ड क्रमांक 22-महावीर वार्ड, वार्ड क्रमांक 31-संत विनोवाभावे वार्ड, वार्ड क्रमांक 29-नरसिंह वार्ड और वार्ड क्रमांक 10-गुरू नानक वार्ड आरक्षित किये गये है। 

इसी प्रकार महिला के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा ) आरक्षित 10 वार्डों  में वार्ड क्रमांक 08-कृष्णा वार्ड, वार्ड क्रमांक 04-संजय वार्ड, वार्ड क्रमांक 09-तुलसी वार्ड, वार्ड क्रमांक 26-गुरूगोविंद वार्ड, वार्ड क्रमांक 30-जय प्रकाश नारायण वार्ड, वार्ड क्रमांक 15-शहीद प्रेमचंद वार्ड, वार्ड क्रमांक 02-रानी दुर्गावती वार्ड, वार्ड क्रमांक 01- सिविल 01 वार्ड, वार्ड क्रमांक 23-गोविंद वल्लभपंत वार्ड, वार्ड क्रमांक 06-छात्रसाल वार्ड के अलावा शेष वार्ड अनारक्षित घोषित किये गये है।

जिले में पटाखों का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित.. 


दमोह। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री तरूण राठी द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी तहसीलदार, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा पटाखों के विक्रय और उपयोग पर यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 249ध्2020 में पारित आदेश के पालन में लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में उन शहरों में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर पूर्णतरू प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गये हैं जहां पिछले वर्ष नवंबर माह में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब थी। उक्त आदेश में अंकित बिंदु क्रमांक 48 (ँँँ) मे उल्लेखित निर्देशानुसार आगामी त्यौहारों में जिन शहरों की एयर क्वालिटी मध्यम या नीचे हैं, वहां पर मात्र ग्रीन क्रेकर्स ही बेंचे जायें एवं फटाखें फोड़ने की अवधि मात्र 2 घंटे (08 पीएम टू 10 पीएम) रखी गई हैं। जारी आदेश में पारित आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हैं।

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