तेन्दूखेड़ा क्षेत्र के चार पंचायत सचिव निलंबित
सेमरालोधी के पूर्व सचिव की 03 वेतनवृद्धि रूकी
दमोह। जिले की जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा द्वारा नवीन सत्यापित तथा छूटे हुये सदस्यों के डाटा बेस के आधार नंबर की प्रविष्टि का कार्य नवीन व्यवस्था के शेष परिवारों के सदस्यों के आधार फीडिंग एवं पात्रता पर्ची सत्यापन के कार्य नहीं किये जाने से ग्राम पंचायत बादीपुरा, बांसी, बिलतरा और ग्राम पंचायत चंदना की प्रगति कम पाये जाने एवं कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता बरती जाने पर 4 सचिवों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा ने पद से निलंबित कर दिया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा ने ग्राम पंचायत बादीपुरा के सचिव श्री दौलत सिंह, ग्राम पंचायत बांसी सचिव श्री तारासिंह करपेती, ग्राम पंचायत बिलतरा सचिव श्री साहब सिंह तथा ग्राम पंचायत चंदना सचिव श्री लक्ष्मन सिंह को ग्राम पंचायत स्तर पर सौपे गये पदीय कर्त्तव्यों, दायित्वों में लापरवाही एवं अनियमितता बरते जाने के आरोप में, तथा यह कृत्य मप्र सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 के नियम 7 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने से दण्डनीय मानते हुये मप्र साधारण खण्ड अधिनियम 1957 के नियम 16 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये संबंधितों को तत्काल सचिव पद से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा होगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
सेमरालोधी के पूर्व सचिव की 03 वेतनवृद्धि रूकी
दमोह। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गंभीर वित्तीय एवं 31 शौचालयों का निर्माण कार्य नहीं कराये जाने पर दोषी पाये गये श्री अनीस खान तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सेमरालोधी की मप्र पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग 3 के 5 (क) में विहित प्रावधान अनुसार संचयी प्रभाव से की 03 वेतन वृद्धि रोकते हुये विभागीय जांच समाप्त कर दी है। उन्होंने 31 शौचालयों की वसूली योग्य राशि 3 लाख 72 हजार में से आधी राशि 1 लाख 86 हजार रूपये श्री अनीस के वेतन से काटकर जिला पंचायत दमोह के एकल खाते में जमा कराये जाने निर्देशित किया है।
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