लॉक डाउन में सीएम ने आवश्यक सामग्री का ऐलान-
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैराना वायरस के संक्रामक को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन के लाक डाउन की घोषणा के बाद प्रदेशवासियों को इन दिनों में आवश्यक वस्तुओं की परेशानी ना हो इसके लिए बेहतर इंतजाम का भरोसा दिलाया है।
मंगलवार रात प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जारी बयान में प्रदेश के नागरिकों को विश्वास दिलाया गया है कि संकट की इस घड़ी में मध्यप्रदेश सरकार उनके साथ है तथा नागरिकों को लाक डाउन के 21 दिनों में किसी भी प्रकार की आवश्यक सामग्री कि कोई कमी तथा अव्यवस्था ना हो इसके लिए सभी कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिनों तक घर में रहने की अपील की
नई देहली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8:00 बजे देशवासियों को संबोधित करते हुए देश में कोरोना वायरस के लगातार फैलाओ की वजह से निर्मित हो रहे हालातों पर काबू पाने के लिए 21 दिनों का समय मांगते हुए सभी से 14 अप्रैल तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है तथा 21 दिनों तक पूरे देश में लाक डाउन रखे जाने की घोषणा की है इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा भी आवश्यक वस्तु तथा सेवाओं की पूर्ति हेतु गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिससे लोगों को परेशानी नहीं उठाना पड़े।9
दमोह कलेक्टर के निदेश पर 25 मार्च को दोपहर 12 से 3 बजे तक किराना, फल-सब्जी, राशन की दुकानें खुलेगी..
दमोह। कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम हेतु जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। जारी आदेश अनुसार अब सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, चश्में की दुकान, किराना दुकान, फल-सब्जी की दुकानें, पशु आहार दुकाने मात्र दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आयुष चिकित्सा शिक्षा व पशुपालन विभाग प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे ।
दमोह कलेक्टर के निदेश पर 25 मार्च को दोपहर 12 से 3 बजे तक किराना, फल-सब्जी, राशन की दुकानें खुलेगी..
दमोह। कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम हेतु जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। जारी आदेश अनुसार अब सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, चश्में की दुकान, किराना दुकान, फल-सब्जी की दुकानें, पशु आहार दुकाने मात्र दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आयुष चिकित्सा शिक्षा व पशुपालन विभाग प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे ।
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