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दर्दनाक सड़क हादसे में मृत जबेरा के दंपत्ति को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाव.. इधर चैक बाउंस के प्रकरण में कस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपाईटर हुए दोष मुक्त..

दंपत्ति की शव यात्रा में शामिल हुए सैकड़ो लोग

दमोह। मालथौन क्षेत्र के शुखलीपुरा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार जैन परिवार दमोह से गोलकोट जैन तीर्थ दर्शन के लिए ललितपुर जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और नज़ारा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। इस हादसे में दमोह जिला  के जवेरा निवासी सचिन जैन (40 वर्ष), उनकी पत्नी ऋतु जैन (35 वर्ष), गढ़ाकोटा निवासी सुपेंद्र जैन (32 वर्ष) और उनका ढाई साल का मासूम बेटा अक्ष जैन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
इस हादसे में सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि मृतकों में पति-पत्नी, बहनोई और मासूम भांजा शामिल हैं। एक ही परिवार के चार सदस्यों को खो देने से मानो परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो जवेरा में पति पत्नी की एक साथ निकली शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग गमगीन होकर शामिल हुए,जवेरा में ही नही पूरे जिले में लोग दुख व्यक्त कर रहे जिसके चलते जवेरा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामेश्वर पटेल ने जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन को होने वाले अनेक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गए है।
वहीं अंतिम यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार अटल बिहारी वर्मा, राजेश साहू के साथ मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के पिता भाव सिंह लोधी ,वरिष्ठ कांग्रेस नेता रतन चंद्र जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि व ग्रामवासियो अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। वहीं भाग्योदय अस्पताल बहिन चेतना जैन व दो बच्चियों से मिलने अपर कलेक्टर अविनाश रावत पहुंचे। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने ब हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यह हादसा न केवल सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि परिजनों और समाज के लिए गहरा सदमा भी छोड़ गया है।

चैक बाउंस के प्रकरण में आरोपी दोषमुक्ति.. दमोहदमोह न्यायालय अनुप्रेक्षा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह न्यायालय ने चैंक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि परिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि विवादिक चैंक विर्थिक ऋण दायित्व हेतु नहिं दिया गया। मामले के अनुसार झा एडं कंस्ट्रक्शन द्वारा जबेरा में सड़क निर्माण कार्य के दौरान झा एवं कस्ट्रक्शन कंपनी प्रो.प्रा. लोकेश कुमार पिता सुरेश चंदा झा निवासी वी. 2 आरजूपुरा ताजगंज आगर उ.प्र. जबेरा स्थित ओम समृद्धि फिलिंग स्टेशन से डीजल लिया गया। आरोप है कि 7600 लीटर डीजल भुगतान तीन लाख रूपये के चैक बैंक ऑफ बड़ौदा सारग से किया गया। 


परिवादी मेर्सस ओम समृद्धि फिलिंग जबेरा की प्रो. ब्रा. सोनल राय पति संजय राय निवासी टंडन बगीचा सिविल वार्ड नं 9 दमोह द्वारा यह चैक यूनियन बैंक दमोह में जमा किया जो बाउंस हो गया। नोटिस बावजूद आरोपी ने जबाव नहीं दिया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने उधारी के संबंध में कोई अनुबंध या बिल प्रस्तुत नहीं किया और न ही बाहनो में डीजल अनुबंध या बिल की इतनी बडी राशि की उधारी अस्वाभाविक है तथा परिवादी यह प्रमाणित करने विफल रहा कि चैक दायित्व के निर्वहन हेतुं दिया था। इस आधार पर न्यायालय में आरोपी को दोषमुक्त कर स्वंतत्र कर दिया आरोपी की ओर से पैरवी सतीश अधिवक्ता मनीष चौबे ने की।

 

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