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अधिक फीस वृद्धि पर सेन्ट नॉर्बर्ट स्कूल के प्राचार्य को नोटिस.. आवश्यक दस्तावेज 03 दिवस में प्रस्तुत करने निर्देश.. इधर प्रत्येक कोचिंग सेंटर पर समय.समय पर मानीटरिंग होगी.. राज्य शासन द्वारा गाईड लाईन एवं नियमावली जारी

अधिक फीस वृद्धि पर सेन्ट नॉर्बर्ट के प्राचार्य को नोटिस

दमोह। कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव एसके नेमा ने सेन्ट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल के प्राचार्य को सूचना पत्र जारी कर 03 दिवस के भीतर कक्षा 7 वीं से 10 वीं तक 10 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत तक फीस वृद्धि एवं कक्षा 02 से कक्षा 05 तक 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि के समुचित आधारों का उल्लेख करते हुये आवश्यक दस्तावेजों के साथ फीस वृद्धि के दस्तावेज मय आधार राज्य समिति को प्रेषित करने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों पर विनियमनद्ध जिला समिति दमोह में प्रस्तुत करने निर्देशित किया है।

जारी सूचना पत्र में कहा गया है कि यदि समय सीमा में अपना पक्ष रखने में विफल होते हैं तो विद्यालय के विरूद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों पर विनियमनद्ध नियम 2020 के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। ज्ञातव्य है मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों पर विनियमनद्ध अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि को विनियमित करने हेतु राज्य समिति को अधिकृत किया गया है।  विद्यालय प्रबंधन द्वारा विगत सत्र 2023.24 की फीस एवं सत्र 2024.25 हेतु प्रस्तावित वार्षिक फीस संरचना की जानकारी वेबसाइट लिंक ीजजचयध्ध्कचपउचण्पदध् के माध्यम से प्रविष्ट की गई है ।  सत्र 2023.24 की फीस एवं सत्र 2024.25 हेतु प्रस्तावित वार्षिक फीस संरचना का तुलनात्मक अवलोकन करने पर कक्षा 02 में  15ण्12 प्रतिशतए कक्षा 03 में 15ण्12 प्रतिशतए कक्षा 04 दमें 15ण्12 प्रतिशतए कक्षा 05 वीं 15ण्12 प्रतिशतए कक्षा 7 वीं में  13ण्29 प्रतिशतए कक्षा 8 वीं में 13ण्29 प्रतिशत एवं कक्षा 10 वीं में 12ण्05 प्रतिशत से अधिक पायी गई।

स्कूलों को नोटिस जारी करना प्रारंभ जिन्होंने वर्ष 2024.25 के लिए 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई. कलेक्टर श्री कोचर
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया राज्य सरकार ने नियम बनाये है कि यदि कोई स्कूल किसी पार्टिकुलर सत्र की फीस बढ़ता हैए तो 10 प्रतिशत तक फीस बढ़ाने पर उनको ऑटोमेटिक स्वीकृति मिल जाती हैए उसमें कहीं किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि पिछले वर्ष फीस 10 प्रतिशत से ज्यादा और 15 प्रतिशत से कम बढ़ाई हैए तो ऐसी स्थिति में जिला समिति की स्वीकृति उसमें आवश्यक होती हैए जिला समिति के सामने प्रकरण रखा जाता है और स्कूल को यह बताना होता है फीस क्यों बढ़ाई हैए ऐसे कौन से कारण थे कि फीस 10 प्रतिशत से ज्यादा और 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। यदि किसी स्कूल ने 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई हैए तो ऐसी स्थिति में यह प्रकरण राज्य सरकार के सामने जाता है और इसमें जिला स्तर पर पूरे कारणों काए उनके आधारों को सुनवाई का अवसर देता हुए एकत्रित किया जाता है और फिर इसको राज्यस्तर पर भेजा जाता है1

कलेक्टर श्री कोचर ने बताया आज से उन स्कूलों को नोटिस जारी करना प्रारंभ किया है जिन्होंने वर्ष 2024.25 के लिए 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है और उन स्कूलों को यह कहा है कि वह अपने फीस वृद्धि के आधार जिला समिति के पास स्पष्ट करें कि यह फीस किन परिस्थितियों में बढ़ानी पड़ी हैए इसका मुख्य कारण क्या है और इसके लिए उनको दस्तावेज के साथ आने के लिए कहा गया है। यदि इसमें उनकी जानकारी संतोष प्रद नहीं होती हैए तो नियमों के अनुसार वह फीस की राशि अभिभावकों को नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत वापसी की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया जिन स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है उनके केसेस में स्कूलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैंए स्कूल उसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे और वह जानकारी जिला स्तर से राज्यस्तर तक पहुंचाई जाएगी। राज्यस्तर पर जो सक्षम प्राधिकारी है वे इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेंगे।


कोचिंग सेंटर का पंजीकरण प्रत्येक कोचिंग सेंटर की बेवसाईट पर सारी जानकारी उपलब्ध रहे

दमोह। कोचिंग संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या अत्याधिक फीस वसूली और आग लगने इत्यादि की घटनायें हो रही है। जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा गाईडलाईन एवं नियमावली कोचिंग संस्थानों हेतु जारी की गई है।  शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ केपी अहिरवार ने बताया कोचिंग सेन्टर का पंजीकरणए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर की बेबसाईट पर सारी जानकारी उपलब्ध करानाए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर को प्रॉसपेक्टस उपलब्ध करानाए बीच में कोर्स छोड़ने पर फीस वापिसी की व्यवस्था करना तथा कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी आदि को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर प्रति विद्यार्थी एक वर्ग मीटर की जगह होना चाहियेए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर सुरक्षा नियमों का पालनए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर प्राथमिक चिकित्साए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर पानी की व्यवस्थाए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर सीण्सीण्टीण्व्हीण् तथा  प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर शिकायत पेटी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा प्रत्येक कोचिंग सेन्टर द्वारा समय.सीमा में कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य होगाए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर द्वारा कोर्स इस तरह निर्धारित किया जाये कि उनकी रेगूलर कक्षायें प्रभावित न होए प्रत्येक कोचिंग सेन्टर द्वारा सपोर्ट कक्षायें आयोजित करना अनिवार्य किया गया हैए टाईम टेबिल में पर्याप्त गेप हो सप्ताहिक छुट्टियों अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों की दी जायें छुट्टी के दिन परीक्षायें या असाइनमेन्ट न दिये जाये पाँच घंटे से ज्यादा पढ़ाई का समय निर्धारित न किया जाये।
कक्षा और बैच में पर्याप्त स्पष्टता होए छात्र शिक्षक का अनुपात सही होए सोलह वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जायेए अभिभावक को सभी सूचनायें दी जायेए अधिक जानकारी हेतु वर्कशाप आयोजित किया जायेए परीक्षा परिणाम गोपनीय रखे जायेंए जिससे छात्रों पर अनावश्यक तनाव न हो। उन्होंने कहा छात्रों को उचित काउंसलिंग प्रदान की जायेए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जायेए छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। दिव्यांग छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाये एवं उनको सारी सुविधायें प्रदान की जायें। उन्होंने कहा हर तरह के रिकार्ड को दुरूस्त रखा जाये प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर समय.समय पर मानिटरिंग होगीए शिकायतों का उचित निराकरण किया जाये। प्रथम बार उल्लंघन करने पर 25 हजार रूपये जुर्मनाए द्वितीय बार उल्लंघन करने पर 01 लाख रूपये जुर्मना एवं तृतीय बार उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

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