कलेक्टर दमोह को अवमानना नोटिस जारी किया..
जबलपुर।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमठ एवं श्री
विशाल मिश्रा की बेंच ने न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिवचन का पालन न करने
पर नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है कि क्यो न न्यायालय के आदेश का पालन न
करने के लिए दण्डित किया जाए। न्यायालय के समक्ष
दमोह के पत्रकार अनुराग हजारी द्वारा दायर जनहित याचिका में दमोह कलेक्टर
की ओर से अधिवक्ता ने यह वचन दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत
पर 4 सप्ताह के अंदर समुचित कार्यवाही की जावेगी । Case No. CONC/02970/2022 (ANURAG HAJARI Vs SHRI S. KRISHNA CHAITANYA) HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR on 09-12-2022 अधिवक्ता
दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय में बताया कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई
करने के निर्देश दिए दिए थे न्यायालय के आदेश मैं निर्धारित 4 सप्ताह की
अवधि में कोई कार्यवाही ना किए जाने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय ने आज आदेश जारी किए। साथ ही जिला कुर्मी समाज
द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका भी खारिज कर दी है। कलेक्टर दमोह को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहां कि कहा कि क्यो न न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए दण्डित किया जाए..
यह याचिका दमोह के
वरिष्ठ पत्रकार अनुराग हजारी ने दायर की है जिस पर आरोप लगाया गया था की
दमोह के ग्राम हिरदेपुर की जमीन जोकि राजस्व विभाग के नाम दर्ज थी भूमि
के 0.80 हेक्टेयर भूमि पर एक बड़ा पार्क एवं वल्लभभाई पटेल की मूर्ति
स्थापना हेतु ग्राम पंचायत ने मांग की थी जिस पर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई
करते हुए 0.80 हेक्टेयर भूमि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को पार्क
हेतु आवंटित की गई थी की उक्त भूमि पंचायत बिभाग को पार्क निर्माण हेतु
दी थी किन्तु ग्राम पंचायत हिरदेपुर ने आवैधानिक रूप से एक निजी ट्रस्ट जो
एक समाज विशेष का ट्रस्ट है जो कर्मी में समाज के नाम से पंजीकृत ट्रस्ट
है को बगैर प्रकिया के पालन के पार्क निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी
जिसकी आड़ में कुर्मी समाज द्वारा उपरोक्त जगह पर व्यवसायिक निर्माण एवं
दुकानों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जिस पर ना तो किसी विभाग से
अनुमति ली गई नाही निर्माण के लिए टेंडर एवं निविदाएं आमंत्रित की गई।
अवैध
रूप से पार्क की जगह पर दुकानों का निर्माण किया जाने लगा जिसकी शिकायत
याचिकाकर्ता ने कलेक्टर दमोह एवं अन्य समस्त अधिकारियों की किंतु कोई
कार्यवाही ना होने के कारण अवैध निर्माण एवं को हटाने एवं दोषियों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर यहां प्रस्तुत की याचिका प्रस्तुत की
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री दिनेश उपाध्याय न्यायालय के समक्ष कलेक्टर के
आदेश के साथ-साथ दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों का हवाला देते हुए
बताया कि उक्त निर्माण पूर्णता अवैधानिक है तथा समाज विशेष द्वारा पार्क
की जगह पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है
याचिकाकर्ता के उठाए गए मुद्दों पर माननीय न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाते
हुए सरकारी वकील से प्रश्न किए जिस पर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में यह वचन
दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर 4 सप्ताह के अंदर समुचित कार्रवाई
करते हुए आदेश पारित किए जाएंगे। उक्त कथन को अभिलेख पर लेते हुए माननीय
न्यायालय ने याचिका का निराकरण कर दिया था ।
अधिवक्ता
दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय में बताया कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई
करने के निर्देश दिए दिए थे न्यायालय के आदेश मैं निर्धारित 4 सप्ताह की
अवधि में कोई कार्यवाही ना किए जाने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी
जिसमें माननीय न्यायालय ने आज आदेश जारी किए साथ ही जिला कुर्मी समाज
द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका भी खारिज कर दी है। साथ ही कलेक्टर दमोह को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहां कि कहा कि क्यो न न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कलेक्टर दमोह को दण्डित किया जाए..
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